How to File ITR Online in Hindi 2026 | ITR-1 Filing Step-by-Step Guide (AY 2026-27)

How to File Income Tax Return Salary Person with New Income Tax Portal for AY 2026-27 & FY 2025-26

वित्तीय वर्ष 2025-26 (AY 2026-27) से ITR FILE करने के लिए नए पोर्टल पर ऑनलाइन आईटीआर फ़ाइल करने की पूरी गाइड यहाँ दी गई है। लेटेस्ट टैक्स बदलावों और खबरों के लिए आप Income Tax News & Updates भी देख सकते हैं।

नए बजट में New Tax Regime को Default रखा गया है, जिसके अंतर्गत ₹12 lakh तक की आय पर Rebate u/s 87A के तहत शून्य टैक्स का लाभ मिलता है। इसके साथ ही New Tax Rules from 1st July 2026 के तहत भी कई महत्वपूर्ण वित्तीय बदलाव लागू किए गए हैं।

Income Tax Slab AY 2026-27 (FY 2025-26)

New Tax Regime (Default) — u/s 115BAC:

आय (₹) टैक्स दर
0 – 4,00,000 0%
4,00,001 – 8,00,000 5%
8,00,001 – 12,00,000 10%
12,00,001 – 16,00,000 15%
16,00,001 – 20,00,000 20%
20,00,001 – 24,00,000 25%
24,00,001 से ऊपर 30%

* 12 lakh तक की आय पर Rebate u/s 87A — शून्य टैक्स | Standard Deduction ₹75,000 (Salaried)

💡 अन्य उपयोगी कस्टमाइज्ड गाइड: अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो Income Tax Slab for Senior Citizens AY 2026-27 पढ़ें, उच्च आय वर्ग के लिए How to Save Tax on Salary Above ₹20 Lakh देखें, तथा एडवांस टैक्स गणना के लिए Income Tax Calculator FY 2026-27 का उपयोग करें।

इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल करने के चरण (Step-by-Step)

सभी स्क्रीनशॉट के अनुसार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें। यदि आप विस्तृत विवरण चाहते हैं तो ITR filing 2026: The complete guide की मदद भी ले सकते हैं

स्टेप 1: ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें (Enter User ID)

सबसे पहले आयकर विभाग के पोर्टल पर जाएं। लॉगिन स्क्रीन पर अपना PAN नंबर (User ID) दर्ज करें और Continue बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 2: सिक्योर एक्सेस मैसेज टिक करें और पासवर्ड भरें

सुरक्षित लॉगिन सुनिश्चित करने के लिए 'Please confirm your secure access message' के चेकबॉक्स पर टिक करें, फिर अपना पासवर्ड डालकर लॉगिन पूरा करें।

स्टेप 3: असेसमेंट ईयर (A.Y.) और फाइलिंग मोड चुनें

लॉगिन के बाद 'File Income Tax Return' पर जाएं। यहाँ ड्रॉपडाउन से Assessment Year 2026-27 चुनें और Mode of Filing में Online सेलेक्ट करें।

स्टेप 4: नई फाइलिंग शुरू करें (Start New Filing)

यदि आप फ्रेश रिटर्न भर रहे हैं, तो Start New Filing बटन पर क्लिक करें। पुराना अधूरा फॉर्म पूरा करने के लिए 'Resume Filing' का उपयोग कर सकते हैं।

स्टेप 5: टैक्सपेयर स्टेटस चुनें (Individual)

रिटर्न दाखिल करने के लिए अपनी लागू स्थिति का चयन करें। व्यक्तिगत करदाता के रूप में Individual विकल्प को सेलेक्ट करके Proceed करें।

स्टेप 6: उपयुक्त ITR फॉर्म का चयन (ITR-1)

सैलरीड पर्सन और ₹50 लाख तक की कुल आय वाले व्यक्तियों के लिए ITR-1 (Sahaj) फॉर्म का चयन करें और Proceed बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 7: आईटीआर-1 की शुरुआत (Let's Get Started)

यहाँ आपको आवश्यक दस्तावेजों जैसे फॉर्म 16, bank स्टेटमेंट आदि रखने की सलाह दी जाएगी। आगे बढ़ने के लिए सीधे Let's Get Started पर क्लिक करें।

स्टेप 8: आईटीआर भरने का वैधानिक कारण चुनें

सिस्टम पूछेगा कि आप आईटीआर क्यों भर रहे हैं। यदि आपकी आय बेसिक एक्सेम्पशन लिमिट से अधिक है तो पहला विकल्प चुनें, अन्यथा Others पर टिक कर Continue करें।

स्टेप 9: प्री-फील्ड रिटर्न को वैलिडेट करें (Return Summary)

डैशबोर्ड परवाँ पाँचों सेक्शन्स (Personal Information, Gross Total Income, Deductions, Taxes Paid, Tax Liability) को एक-एक करके ओपन करें, डेटा मैच करें और कंफर्म करें।

स्टेप 10: पर्सनल इंफॉर्मेशन का सत्यापन (Personal Information)

Personal Information सेक्शन में अपनी निजी जानकारी जैसे नाम, पता, संपर्क सूत्र तथा बैंक खाते का मिलान करें। साथ ही यहाँ अपनी पसंदीदा टैक्स रिजीम (New/Old Regime) का चयन करें और Confirm पर क्लिक करें।

स्टेप 11: ग्रॉस टोटल इनकम की जाँच (Gross Total Income)

Gross Total Income सेक्शन में जाकर अपने वेतन से प्राप्त आय (Income from Salary) को फॉर्म 16 से मिलाएँ तथा ब्याज या अन्य स्रोतों से प्राप्त आय को वेरिफाई करें ओर Confirm पर क्लिक करें। नियोक्ता द्वारा टैक्स कटौती की समझ के लिए TDS on Salary Explained गाइड जरूर देखें।

स्टेप 12: टैक्स कटौतियों को सत्यापित करें (Total Deductions)

यदि आपने ओल्ड टैक्स रिजीम चुनी है तो 80C, 80D या बकाया सैलरी राहत के लिए Filing Form 10E (Salary Arrears Relief) आदि के तहत मिलने वाली टैक्स कटौतियों को चेक कर कंफर्म करें। न्यू रिजीम में ये कटौतियां सीमित होती हैं। विवरण सही होने पर Confirm पर क्लिक करें। वरिष्ठ नागरिकों के निवेश के लिए Senior Citizen Savings Scheme (SCSS) Rules की जाँच करें।

स्टेप 13: चुकाए गए टैक्स का विवरण जांचें (Tax Paid)

Tax Paid सेक्शन में आपके नियोक्ता द्वारा काटा गया टीडीएस (TDS) प्रदर्शित होगा। फॉर्म 16/26AS से इसका मिलान करके इसे भी Confirm करें।

स्टेप 14: टैक्स लायबिलिटी विवरण सत्यापित करें (Tax Liability)

सभी डेटा सत्यापित हो जाने पर अपनी कुल टैक्स देयता (Tax Liability) गणना पत्रक को कंफर्म करें और धारा 87A की रिबेट के बाद शुद्ध देय टैक्स चेक करके Confirm करें।

स्टेप 15: सत्यापित होने के बाद प्रोसीड करें (Proceed to Verification)

जब समरी के सभी वर्ग कंफर्म हो जाएं, तब नीचे दिए गए Proceed to Verification बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 16: टैक्स योग्य आय की अंतिम गणना (Calculation Screen)

यहाँ पोर्टल आपकी अंतिम टैक्स देयता का संक्षिप्त ब्यौरा प्रदर्शित करेगा। सिस्टम में त्रुटियों और नोटिस से सुरक्षा की जानकारी के लिए How Income Tax Software Detects ITR Scrutiny जरूर पढ़ें।

इस स्क्रीन के अनुसार वास्तविक डेटा इस प्रकार प्रदर्शित होता है:

विवरण (Income Tax Computation) राशि (₹)
Gross Income under head Salaries ₹ 10,11,268
Income from Other Sources ₹ 1,315
Gross Total Income ₹ 10,12,583
Less: Total Deductions ₹ 0
Total Taxable Income ₹ 10,12,580
Tax Payable on Total Income ₹ 41,268
Less: Rebate u/s 87A ₹ 41,268
Net Tax Liability (अंतिम देय राशि) ₹ 0

स्टेप 17: रिटर्न प्रिव्यू डाउनलोड और चेक करें (Preview Return)

सारे विवरण सही होने पर Preview Return पर क्लिक करें। अपने पूरे भरे हुए फॉर्म की प्रविष्टियों को पुनः चेक करें।

स्टेप 18: सफल आंतरिक वैलीडेशन संदेश (Internal Validation)

रिटर्न फॉर्म सबमिट करने से पहले पोर्टल आंतरिक त्रुटियों को वैलिडेट करेगा और 'Validation Successful!' का संदेश प्रदर्शित करेगा।

स्टेप 19: ई-वेरिफिकेशन विकल्प चुनें (e-Verify Now)

रिटर्न प्रक्रिया को पूरा करने के लिए e-Verify Now रेडियो बटन पर टिक करें और Continue बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 20: आधार ओटीपी वेरिफिकेशन विधि चुनें

वेरिफिकेशन विधियों में सबसे पहले विकल्प 'I would like to verify using OTP on mobile number registered with Aadhaar' को सेलेक्ट करें। सहमति के लिए चेकबॉक्स 'I agree to validate my Aadhaar Details' पर टिक करें और Generate Aadhaar OTP पर क्लिक करें।

स्टेप 21: प्राप्त ओटीपी भरें और सत्यापित करें

आपके आधार से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आया हुआ 6-अंकों का ओटीपी दर्ज करें और Validate बटन पर क्लिक करें।

स्टेप 23: अंतिम सबमिशन (Submit return)

ओटीपी वेरिफिकेशन सफल हो जाने पर सबमिट विंडो में 'Submit' बटन पर क्लिक करके फाइलिंग पूर्ण करें।

स्टेप 24: सफल आईटीआर दाखिल करने का पुष्टिकरण

अंत में स्क्रीन पर संदेश प्रदर्शित होगा: "You have successfully filed and verified your return!"

स्टेप 25: पावती रसीद डाउनलोड करें (Download Receipt)

रिटर्न दाखिल होने के बाद अपनी पावती (Acknowledgment / ITR-V Receipt) को सुरक्षित रखने के लिए Download Receipt पर क्लिक करें।

Frequently Asked Questions (FAQs) - अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Q1. AY 2026-27 और FY 2025-26 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख क्या है?

बिना किसी लेट फीस या पेनल्टी के व्यक्तिगत और वेतनभोगी (salaried) करदाताओं के लिए रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।

Q2. वित्तीय वर्ष 2025-26 (AY 2026-27) में Default Tax Regime कौन सी है?

सरकार द्वारा न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) को डिफॉल्ट विकल्प सेट किया गया है। यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम चुनना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म भरते समय इसे विशेष रूप से चुनना होगा।

Q3. न्यू टैक्स रिजीम के तहत ₹12 लाख तक की आय पर जीरो टैक्स कैसे लगता है?

न्यू टैक्स रिजीम में आयकर की धारा 87A के तहत मिलने वाली टैक्स रिबेट (छूट) की सीमा को बढ़ा दिया गया है, जिससे ₹12,00,000 तक की करयोग्य आय पर शुद्ध टैक्स शून्य हो जाता है।

Q4. क्या न्यू टैक्स रिजीम में Salaried कर्मचारियों को Standard Deduction मिलता है?

हाँ, न्यू टैक्स रिजीम के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों को ₹75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) प्रदान किया जाता है।

Q5. ITR-1 (sahaj) फॉर्म किन करदाताओं के लिए लागू होता है?

यह फॉर्म उन भारतीय निवासियों के लिए है जिनकी कुल आय ₹50 लाख तक है और उनकी आय का स्रोत सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी, और अन्य स्रोत (जैसे बैंक ब्याज) हैं।

Q6. ITR ऑनलाइन फाइल करने के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

आपको फॉर्म 16 (Form 16), पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 26AS और AIS (Annual Information Statement) की जरूरत होती है ताकि डेटा का सही मिलान किया जा सके।

Q7. क्या रिटर्न सबमिट करने के बाद e-Verification करना अनिवार्य है?

हाँ, बिना ई-वेरिफिकेशन के आपका आईटीआर अधूरा माना जाता है। रिटर्न फाइल करने के बाद दिए गए समय (आमतौर पर 30 दिन) के भीतर आधार ओटीपी या नेट बैंकिंग के जरिए इसे वेरिफाई करना जरूरी है।

Q8. फॉर्म 26AS और AIS में क्या अंतर है?

फॉर्म 26AS मुख्य रूप से आपके काटे गए टीडीएस (TDS) और टैक्स भुगतान को दर्शाता है, जबकि AIS (वार्षिक सूचना विवरण) में आपके वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए सभी बड़े वित्तीय लेनदेन (जैसे शेयर, म्यूचुअल फंड, ब्याज) दर्ज होते हैं।

Q9. यदि मैं 31 जुलाई 2026 तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाता हूँ तो क्या होगा?

अंतिम तिथि निकलने के बाद आप 31 दिसंबर 2026 तक बिलेटेड रिटर्न (Belated Return) फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको धारा 234F के तहत लेट फीस (₹1,000 या ₹5,000 आय के अनुसार) देनी होगी।

Q10. क्या न्यू टैक्स रिजीम में 80C (PPF, LIC) की छूट मिलती है?

नहीं, न्यू टैक्स रिजीम में धारा 80C, 80D (मेडिक्लेम) जैसी अधिकांश लोकप्रिय कटौतियों का लाभ नहीं मिलता है। ये लाभ केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में ही उपलब्ध हैं।

Q10. अगर मुझे बकाया वेतन (Salary Arrears) मिला है, तो टैक्स से राहत कैसे पाएं?

बकाया सैलरी पर टैक्स छूट का लाभ उठाने के लिए आईटीआर सबमिट करने से पहले ऑनलाइन पोर्टल पर **Form 10E** भरना अनिवार्य है।

Q12. क्या गलत ITR दाखिल होने पर उसे सुधारा जा सकता है?

हाँ, यदि फॉर्म भरने में कोई त्रुटि हो गई है, तो आप अंतिम तिथि से पहले आयकर अधिनियम की धारा 139(5) के तहत **Revised ITR** दाखिल करके उसे सुधार सकते हैं।

Q13. ITR स्क्रूटनी (Scrutiny) क्या होती है और सॉफ्टवेयर इसे कैसे डिटेक्ट करता है?

आयकर विभाग का एआई-आधारित सॉफ्टवेयर आपके भरे हुए डेटा का मिलान 26AS/AIS से करता है। यदि कोई विसंगति (mismatch) या छिपी हुई आय मिलती है, तो सिस्टम स्वतः ही स्क्रूटनी नोटिस जनरेट कर देता है।

Q14. क्या एक से अधिक बैंक खातों को रिफंड के लिए चुना जा सकता है?

आप पोर्टल पर अपने कई बैंक खातों को वैलिडेट कर सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स रिफंड प्राप्त करने के लिए आपको किसी एक प्राथमिक (Primary) खाते को ही चुनना होगा।

Q15. आधार ओटीपी से ई-वेरिफिकेशन करने पर ओटीपी क्यों नहीं आ रहा?

यह समस्या तब आती है जब आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक न हो या यूआईडीएआई (UIDAI) के सर्वर में कोई समस्या हो। सुनिश्चित करें कि आपका नंबर सक्रिय है।