Rajasthan Teachers & Employees Help
P.L. Surrender Office Order | उपार्जित अवकाश नकद भुगतान स्वीकृति आदेश जनरेटर
| क्र.सं. | नाम | पद | स्वीकृत दिन | मूल वेतन (₹) | स्वीकृत राशि (₹) | शेष PL | हटाएं |
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राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 88(क) के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारी अपनी उपार्जित अवकाश में से अधिकतम 15 दिनों का सरेंडर कर नकद भुगतान प्राप्त कर सकते हैं।
पात्रता शर्तें: कर्मचारी के पास न्यूनतम 60 दिन PL शेष होना चाहिए। सरेंडर के बाद कम से कम 45 दिन PL शेष रहनी चाहिए।
गणना विधि: स्वीकृत राशि = (मूल वेतन ÷ 30) × सरेंडर दिन × (1 + DA%/100)
महत्वपूर्ण: आदेश वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.12(4)FD/Rules/2014 दिनांक 15.02.2015 के अनुसार बनाया जाता है।