Rajasthan Teachers & Employees Help
Leave Sanction Order | राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार अवकाश स्वीकृति आदेश जनरेटर
| क्र.सं. | नाम | पद | अवकाश प्रकार | अवकाश से | अवकाश तक | दिवस | वि0वि0 | हटाएं |
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राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 87 से 105 के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के अवकाशों का प्रावधान है।
अवकाश के प्रकार: अर्जित अवकाश (EL/PL) - 300 दिन, आकस्मिक (CL) - 15 दिन, चिकित्सा (ML) - 180 दिन, मातृत्व - 180 दिन, पितृत्व - 15 दिन, CCL - 2 वर्ष।
प्राधिकारी स्तर: 15 दिन तक - प्रभारी अधिकारी, 15-60 दिन - वरिष्ठ अधिकारी, 60 दिन से अधिक - जिला स्तरीय अधिकारी।
आवश्यक दस्तावेज: चिकित्सा अवकाश हेतु चिकित्सा प्रमाण पत्र, मातृत्व/पितृत्व हेतु जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है।