Education Department, Government of Rajasthan
राजस्थान सरकार कर्मचारियों के लिए पेंशन, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन गणना
राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के अंतर्गत राज्य सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का अधिकार प्राप्त है।
Under Rajasthan Civil Services (Pension) Rules 1996, state government employees are entitled to pension after retirement.
| अर्हकारी सेवा | छमाही अवधि | पेंशन दर |
|---|---|---|
| 10 वर्ष | 20 | 20% |
| 15 वर्ष | 30 | 30% |
| 20 वर्ष | 40 | 40% |
| 25 वर्ष | 50 | 50% |
| 33 वर्ष या अधिक | 66 (Max) | 50% (Max) |
सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की सटीक गणना करें - Rajasthan Government Rules
राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 60-65 के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी को सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी देय होती है।
Under Rules 60-65 of Rajasthan Civil Services (Pension) Rules 1996, a retiring employee is entitled to retirement gratuity.
ग्रेच्युटी = (मूल वेतन + DA) ÷ 4 × कुल छमाही अवधि
पेंशन कम्यूटेशन की सटीक गणना - Rajasthan Government Rules
राजस्थान सिविल सेवा (कम्यूटेशन ऑफ पेंशन) नियम के अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी अपनी पेंशन के एक हिस्से को एकमुश्त राशि में परिवर्तित करवा सकते हैं।
| सेवानिवृत्ति आयु | कम्यूटेशन गुणक |
|---|---|
| 55 वर्ष | 10.46 |
| 57 वर्ष | 9.81 |
| 58 वर्ष | 9.47 |
| 60 वर्ष | 8.194 |
मृत्यु प्रकरण में परिवार पेंशन की गणना - Rajasthan Government Rules
राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उसके परिवार को परिवार पेंशन देय होती है।
| सेवा अवधि | पेंशन दर | अवधि |
|---|---|---|
| ≥ 6 वर्ष 9 माह | 50% of Basic | 10 वर्ष या आयु 67 तक |
| < 6 वर्ष 9 माह | 30% of Basic | सामान्य पेंशन |
| 10 वर्ष बाद | 30% of Basic | जीवनपर्यंत |
सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर ग्रेच्युटी की गणना - Rajasthan Government Rules
Max: ₹25,00,000. Emoluments = Basic + DA
राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल में मृत्यु होने पर उसके नॉमिनी / परिवार को मृत्यु ग्रेच्युटी देय होती है।
| सेवा अवधि | ग्रेच्युटी दर |
|---|---|
| 1 वर्ष से कम | 2× परिलब्धियां |
| 1 से 5 वर्ष | 6× परिलब्धियां |
| 5 से 11 वर्ष | 12× परिलब्धियां |
| 11 से 20 वर्ष | 20× परिलब्धियां |
| 20 वर्ष से अधिक | 0.5× प्रति छमाही (max 33×) |
सेवानिवृत्ति पर P.L. अवकाश नकदीकरण की गणना - Rajasthan Government Rules
राजस्थान सेवा नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को उनके खाते में जमा P.L. का नकदीकरण किया जाता है।
राजस्थान सरकार कर्मचारियों के लिए HRA गणना
राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार मकान किराया भत्ता (HRA) देय होता है।
| श्रेणी | शहर | HRA दर | न्यूनतम HRA | अधिकतम HRA |
|---|---|---|---|---|
| X | जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर | 24% | — | ₹60,000/माह |
| Y | 1 लाख+ जनसंख्या वाले शहर | 16% | — | — |
| Z | अन्य स्थान एवं ग्रामीण क्षेत्र | 8% | ₹1,800/माह | — |