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वेतन वृद्धि कार्यालय आदेश

Increment Office Order 2026-27 | राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि आदेश जनरेटर

वेतन वृद्धि जानकारी

कर्मचारी विवरण

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वार्षिक वेतन वृद्धि आदेश (Increment Order) के बारे में सम्पूर्ण जानकारी

राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 25(1) के अनुसार राज्य सरकार के प्रत्येक कर्मचारी को प्रतिवर्ष 1 जुलाई को वेतन वृद्धि (Annual Increment) दी जाती है।

पात्रता शर्तें: वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु कर्मचारी का 1 जुलाई को राजकीय सेवा में निरंतर कार्यरत होना आवश्यक है।

गणना विधि: वेतन वृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर 3% की दर से अगले सौ रुपये में पूर्णांकित करके दी जाती है।

महत्वपूर्ण नियम: यह आदेश वित्त विभाग के आदेश क्र. F.15(1)FD/Rules/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार बनाया जाता है।