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Increment Office Order 2026-27 | राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि आदेश जनरेटर
| क्र.सं. | नाम | पद | पे लेवल | वर्तमान मूल वेतन (₹) | हटाएं |
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राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 25(1) के अनुसार राज्य सरकार के प्रत्येक कर्मचारी को प्रतिवर्ष 1 जुलाई को वेतन वृद्धि (Annual Increment) दी जाती है।
पात्रता शर्तें: वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु कर्मचारी का 1 जुलाई को राजकीय सेवा में निरंतर कार्यरत होना आवश्यक है।
गणना विधि: वेतन वृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर 3% की दर से अगले सौ रुपये में पूर्णांकित करके दी जाती है।
महत्वपूर्ण नियम: यह आदेश वित्त विभाग के आदेश क्र. F.15(1)FD/Rules/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार बनाया जाता है।