Rajasthan Teachers & Employees Help
परिवीक्षाधीन अवधि पूर्ण होने पर वेतन स्थायीकरण कार्यालय आदेश जनरेटर
| क्र.सं. | दिनांक | वेतन | पे-मेट्रिक्स लेवल | विवरण |
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| क्र.सं. | दिनांक | वेतन | पे-मेट्रिक्स लेवल | विवरण | हटाएं |
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| दिनांक | वेतन | पे-मेट्रिक्स लेवल | विवरण |
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नोट: आगामी वेतन वृद्धि दिनांक होगी।
राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 24 के अनुसार प्रत्येक प्रत्यक्ष भर्ती किए गए कर्मचारी को प्रारम्भ में 2 वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि में रखा जाता है।
स्थायीकरण प्रक्रिया: परिवीक्षाधीन अवधि पूर्ण होने के पश्चात कर्मचारी को नियमित वेतनमान में स्थाई किया जाता है।
आवश्यक शर्तें: कर्मचारी ने परिवीक्षाधीन अवधि में कोई दुष्कर्म न किया हो। समस्त अनिवार्य प्रशिक्षण पूर्ण किए हों। ACR/APAR संतोषजनक हो।
नियम संदर्भ: राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 24 एवं 25, वित्त विभाग परिपत्र क्रमांक F.3(9)FD/Rules/2017 दिनांक 12.10.2017।