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Fixation Order (Probation)

परिवीक्षाधीन अवधि पूर्ण होने पर वेतन स्थायीकरण कार्यालय आदेश जनरेटर

1. कार्यालय विवरण

2. संदर्भ आदेश विवरण

3. कार्मिक विवरण

क्र.सं.दिनांकवेतनपे-मेट्रिक्स लेवलविवरण

वेतन वृद्धि विवरण

क्र.सं.दिनांकवेतनपे-मेट्रिक्स लेवलविवरणहटाएं

4. हस्ताक्षर विवरण

राजस्थान सरकार
कार्यालय:
♦
♦
क्रमांक:- दिनांक:-
—:: कार्यालय आदेश ::—
कार्यालय के आदेश क्रमांक- दिनांक- की अनुपालना में , पद , पदस्थापन स्थान की दर्शायी गयी कार्यग्रहण दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण किए जाने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियम 24 तथा राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के प्रावधानानुसार स्थायीकरण की दिनांक से नियमित वेतन श्रृंखला पे मेट्रिक्स लेवल एवं नियमानुसार देय वेतन भत्ते भुगतान व नियमित करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।
दिनांकवेतनपे-मेट्रिक्स लेवलविवरण

नोट: आगामी वेतन वृद्धि दिनांक होगी।

क्रमांक :- दिनांक :-



आदेश संख्या: दिनांक:
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–
  1. श्रीमान
  2. श्रीमान् उपकोषाधिकारी महोदय,
  3. सम्बन्धित कार्मिक
  4. लेखा शाखा / व्यक्तिगत पंजिका।
  5. कार्यालय प्रति।

वेतन स्थायीकरण (Fixation on Probation) पूर्ण जानकारी

राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 24 के अनुसार प्रत्येक प्रत्यक्ष भर्ती किए गए कर्मचारी को प्रारम्भ में 2 वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि में रखा जाता है।

स्थायीकरण प्रक्रिया: परिवीक्षाधीन अवधि पूर्ण होने के पश्चात कर्मचारी को नियमित वेतनमान में स्थाई किया जाता है।

आवश्यक शर्तें: कर्मचारी ने परिवीक्षाधीन अवधि में कोई दुष्कर्म न किया हो। समस्त अनिवार्य प्रशिक्षण पूर्ण किए हों। ACR/APAR संतोषजनक हो।

नियम संदर्भ: राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 24 एवं 25, वित्त विभाग परिपत्र क्रमांक F.3(9)FD/Rules/2017 दिनांक 12.10.2017।