Rajasthan Teachers & Employees Help
300 P.L. Leave Encashment | सेवानिवृत्ति पर उपार्जित अवकाश नकद भुगतान आदेश जनरेटर
| क्र.सं. | नाम | पद | उपार्जित अवकाश की संख्या (PL) | मूल वेतन (₹) | स्वीकृत राशि | शेष PL | हटाएं | ||
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| मूल वेतन राशि | महंगाई भत्ता | कुल योग | |||||||
| 1 | |||||||||
राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 244(1) के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले राजकीय कर्मचारी को अधिकतम 300 दिनों की उपार्जित अवकाश (PL) का नकदीकरण करने का अधिकार है।
नियमानुसार सीमा: 01.04.2023 से पश्चात अधिकतम 300 दिन स्वीकार्य हैं।
गणना विधि: नकदीकरण राशि = (अंतिम मूल वेतन ÷ 30) × शेष PL दिन × (1 + अंतिम DA%/100)
बजट शीर्षक: माँग संख्या 15 – 2071 पेंशन - 01 सिविल - 115 छुट्टी नकदीकरण।