📊 ऑनलाइन पेंशन एवं ग्रेच्युटी कैलकुलेटर टूल्स
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पेंशन क्या है?
पेंशन (Pension) वह आवर्ती मासिक भुगतान है जो किसी सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति (Retirement) पर प्रदान किया जाता है।
पेंशन के तीन मुख्य तत्व
अर्हकारी सेवा (Qualifying Service)
पेंशन की राशि सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी की अर्हकारी सेवा की अवधि पर आधारित होती है। कुल सेवा में से निम्नलिखित अवधियाँ पेंशन के लिए मान्य (अर्ह) नहीं होतीं:
अर्हकारी सेवा के भिन्न की गणना
अर्हकारी सेवा को अर्धवार्षिक अवधि (Half Yearly Periods) में व्यक्त किया जाता है:
| शेष अवधि | गणना |
|---|---|
| 3 माह से कम | शून्य (NIL) |
| 3 माह या अधिक किन्तु 9 माह से कम | एक अर्ध (½ वर्ष) |
| 9 माह या अधिक किन्तु 12 माह से कम | दो अर्ध (1 वर्ष) |
💡 उदाहरण: यदि किसी कार्मिक ने 31 वर्ष, 10 माह और 27 दिन सेवा की है, तो अर्हकारी सेवा 32 वर्ष = 64 अर्धवार्षिक अवधि मानी जाएगी।
अधिकतम सीमा: ग्रेच्युटी हेतु 33 वर्ष (66 अर्ध) एवं पेंशन हेतु 28 वर्ष (56 अर्ध) — आदेश F.12(3)FD/Rules/2008/II दि. 06.04.2013
पेंशन के प्रकार
👴 अधिवार्षिकी पेंशन
Rule 56(A) RSR | Rule 30 RCS Pension Rules 1996जब कोई सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त होता है। यह सामान्य सेवानिवृत्ति पेंशन है।
🚪 सेवानिवृत्ति पेंशन
Rule 50(1) | Rule 52, 53 RCS Pension Rules 1996जब कोई कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेता है या अधिवार्षिकी से पहले अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाता है।
🏥 अशक्तता पेंशन (Invalid Pension)
Rule 35 RCS Pension Rules 1996जब सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण कार्मिक को सेवा के लिए स्थायी रूप से अशक्त घोषित कर दे।
🏛️ क्षतिपूर्ति पेंशन
Rule 38 RCS Pension Rules 1996जब किसी स्थायी पद के उन्मूलन (Abolition of Post) के कारण कार्मिक को सेवा से मुक्त किया जाता है।
Rule 42 अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन
दण्ड के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर दी जाती है। यह Invalid Pension के 2/3 से कम नहीं और पूर्ण Invalid Pension से अधिक नहीं होती। इस श्रेणी को न्यूनतम पेंशन का लाभ देय नहीं है।
Compassionate अनुकम्पा भत्ता
बर्खास्त/सेवामुक्त कार्मिक को पेंशन देय नहीं होती, परन्तु सक्षम प्राधिकारी द्वारा 2/3 तक अनुकम्पा भत्ता स्वीकृत किया जा सकता है। इन्हें न्यूनतम पेंशन का लाभ देय है।
पेंशन की गणना कैसे करें?
पूर्ण पेंशन (Minimum Pension)
01.01.2016 के बाद सेवानिवृत्त कार्मिक के लिए यदि गणना की गई पेंशन ₹8,850 से कम है, तो भी न्यूनतम पेंशन ₹8,850 प्रति माह देय होगी।
आनुपातिक पेंशन (Proportionate Pension)
यदि अर्हकारी सेवा 28 वर्ष से कम किन्तु 10 वर्ष या अधिक है, तो पेंशन 28 वर्ष के अनुपात में देय होगी।
उदाहरण: यदि परिलब्धि ₹8,000 है और अर्हकारी सेवा 25 वर्ष (50 अर्धवार्षिक) है, तो:
8000 × 50 ÷ (2 × 56) = ₹3,572/-
महंगाई राहत (Dearness Relief - DR)
पारिवारिक पेंशन (Family Pension)
किसे देय है?
पारिवारिक पेंशन की दरें (सेवाकाल में मृत्यु होने पर)
| दर का प्रकार | राशि | शर्त / अवधि |
|---|---|---|
| सामान्य दर (Ordinary Rate) | परिलब्धि का 30% | सामान्य परिस्थितियों में जीवनभर देय। |
| वर्धित दर (Enhanced Rate) | 50% या दोगुना (जो कम हो) | कम से कम 7 वर्ष की सेवा होने पर — मृत्यु के 7 वर्ष बाद तक या कर्मचारी की संभावित 65 वर्ष की आयु तक (जो पहले हो)। |
⚠️ महत्वपूर्ण विशेष नोट्स:
- (1) विधवा/विधुर को यह पेंशन पुनर्विवाह करने तक ही देय है।
- (2) ज्येष्ठ पुत्र को 25 वर्ष की आयु / स्वयं की नौकरी / विवाह या ₹6,000/माह से अधिक आय होने तक ही लाभ मिलता है।
- (3) नाबालिग पुत्र/पुत्री के मामले में पेंशन जीवित माता-पिता या कानूनी संरक्षक (Legal Guardian) के माध्यम से दी जाएगी।
- (4) भूतपूर्व सैनिक केवल एक ही स्रोत (या तो राज्य सरकार या सशस्त्र सेना) से पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
- (5) मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग पुत्र/पुत्री को किसी भी आयु में यह पेंशन देय है, बशर्ते उनका विवाह न हुआ हो या आय ₹12,500/माह से अधिक न हो।