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Tag: Rajasthan Pension Rules 1996

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राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला प्रमुख नियम है। इन नियमों के तहत पेंशन की गणना अर्हकारी सेवा, अंतिम परिलब्धियों तथा निर्धारित पेंशन सूत्र के आधार पर की जाती है। नियमों में अधिवर्षिता पेंशन, रिटायरिंग पेंशन, अमान्य पेंशन, पारिवारिक पेंशन और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) से संबंधित विस्तृत प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा परिवार पेंशन, महंगाई राहत, ग्रेच्युटी तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की पात्रता एवं गणना संबंधी नियम भी निर्धारित किए गए हैं। यह मार्गदर्शिका राजस्थान के राजकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए पेंशन नियमों को सरल भाषा में समझने हेतु उपयोगी है।

25 May 2026
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Pension Rules for Rajasthan Government Employees

राजस्थान सरकार के R.C.S. (Pension) Rules 1996 के अनुसार पेंशन, फैमिली पेंशन, अर्हकारी सेवा, ग्रेच्युटी, महंगाई राहत और पेंशन गणना की संपूर्ण जानकारी सरल भाषा में। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए उपयोगी गाइड।

11 May 2026
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