Maternity Leave in Rajasthan (मातृत्व अवकाश राजस्थान)
राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार महिला राजकीय कर्मचारियों को प्रसूति के दौरान 180 दिनों का मातृत्व अवकाश दिया जाता है, जिसमें पूर्ण वेतन का लाभ मिलता है। यह अवकाश दो जीवित संतान तक सीमित है और सेवा अवधि में इसे विशेष अवकाश माना जाता है, जो सामान्य अवकाश खाते से नहीं काटा जाता। इसके साथ ही महिला कर्मचारियों को Child Care Leave (CCL) का भी लाभ दिया जाता है। आवेदन के लिए सामान्य चिकित्सा दस्तावेज पर्याप्त होते हैं और यह नियम महिला कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा एवं नवजात शिशु की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं।