Maternity Leave in Rajasthan

Maternity Leave Rules: राजस्थान में महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश नियम

राजस्थान सरकार द्वारा महिला राजकीय सेवकों को प्रसव काल के दौरान शारीरिक स्वास्थ्य और नवजात शिशु की देखभाल के लिए मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) का विशेष लाभ दिया जाता है। राजस्थान सेवा नियम (RSR) के विभिन्न प्रावधानों और वित्त विभाग की समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के तहत इसके लिए स्पष्ट नियम तय किए गए हैं। इस लेख में हम प्रसूति अवकाश के नियमों, पात्रता और इससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर सरल हिंदी में जानेंगे।

📌  महत्वपूर्ण नियम: राजस्थान सेवा नियम के नियम 103 के अनुसार, दो से कम जीवित (उत्तरजीवी) बच्चों वाली किसी भी महिला राजकीय कर्मचारी को उसके प्रसव के समय से अधिकतम 180 दिनों की अवधि तक का मातृत्व अवकाश देय होता है।

1. प्रसूति अवकाश नियम (Maternity Leave Rules) व मुख्य बिंदु

महिला कर्मचारियों के लिए प्रसूति अवकाश से संबंधित महत्वपूर्ण वित्तीय एवं सेवा नियम निम्नलिखित हैं:

  • संतानों की गणना एवं अवसर: एक महिला कर्मचारी को उसकी पूरी सेवा अवधि के दौरान अधिकतम दो बार मातृत्व अवकाश की स्वीकृति दी जा सकती है। यदि दो बार इस अवकाश का लाभ उठाने के बाद भी वर्तमान में कोई बच्चा जीवित नहीं है, तो एक विशेष अवसर (तीसरी बार) के रूप में प्रसूति अवकाश और स्वीकृत किया जा सकता है।
  • पूर्ण वेतन का लाभ: अवकाश की इस अवधि के दौरान महिला कर्मचारी को छुट्टी पर प्रस्थान करने से ठीक पहले मिल रहे वेतन के बराबर ही पूर्ण अवकाश वेतन (Leave Salary) लगातार प्रतिमाह प्राप्त करने का अधिकार होता है।
  • अवकाश खाते से कटौती नहीं: इस अवकाश को कर्मचारी के सामान्य अवकाश खाते (जैसे PL या HPL) में से डेबिट या कम नहीं किया जाता है। इसकी प्रविष्टि सेवा पुस्तिका (Service Book) में लाल स्याही से अलग से की जाती है।
  • परिवीक्षाकाल (Probation Period) में लाभ: महिला कर्मचारी परिवीक्षाकाल में भी 180 दिनों के पूर्ण मातृत्व अवकाश का उपभोग कर सकती हैं। प्रसूति अवकाश पर रहने के कारण उनके प्रोबेशन काल की अवधि आगे नहीं बढ़ेगी
  • गर्भपात की स्थिति: गर्भपात (Miscarriage) सहित अन्य संबंधित चिकित्सकीय मामलों में भी दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला सरकारी कर्मचारी को नियमानुसार मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जा सकता है।

विशेष परिस्थितियाँ एवं संतानों की गणना का आधार:

क्र.सं. विशेष परिस्थिति / मामला नियम एवं संतानों की गणना का आधार
1 प्रथम प्रसव में जुड़वां संतान होना इस स्थिति में दो इकाई (दो बच्चे) मानी जाएगी और आगे अवकाश देय नहीं होगा।
2 प्रथम प्रसव में एक और द्वितीय प्रसव में जुड़वां संतान द्वितीय प्रसव वाले मामले को एक इकाई माना जाएगा और अवकाश स्वीकृत होगा।
3 समय पूर्व प्रसव (Premature Delivery) के कारण निःशक्त संतान बच्चों की संख्या की गणना में ऐसी दिव्यांग संतान को शामिल नहीं किया जाएगा। एसीपी (ACP) स्वीकृति हेतु भी इसे छूट प्राप्त है।
4 अनाथालय/शिशु गृह से दत्तक (Adopted) संतान ग्रहण करना यदि वैध न्यायिक प्रक्रिया से 1 वर्ष से कम आयु का बच्चा गोद लिया जाता है, तो उसे 180 दिन का बच्चा दत्तक ग्रहण अवकाश मिलेगा। यदि इसके कारण संतानों की संख्या 2 से अधिक होती है, तो गोद लिए बच्चे को गणना में नहीं गिना जाएगा।
📜  मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम, 2017: यह अधिनियम मूल मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 का संशोधित रूप है, जिसे राज्यसभा में 11 अगस्त 2016 और लोकसभा में 09 मार्च 2017 को पारित कर अप्रैल 2017 से पूर्णतः लागू किया गया था ताकि महिला कार्मिकों को उचित सामाजिक एवं स्वास्थ्य सुरक्षा मिल सके।

2. मातृत्व अवकाश सम्बन्धित समस्त जानकारी: प्रश्न व उत्तर (FAQs)

प्रश्न-1. मातृत्व अवकाश के लिए आवश्यक एवम अनिवार्य दस्तावेज क्या-क्या हैं?

उत्तर - इसके लिए लिखित में मातृत्व अवकाश का आवेदन पत्र एवं गर्भधारण/प्रसूति से संबंधित चिकित्सकीय दस्तावेज ही पर्याप्त हैं। अस्पताल में भर्ती होने, डिस्चार्ज टिकट या संतान के जन्म प्रमाणपत्र की तुरंत शुरुआत में कोई अनिवार्यता नहीं है। डीडीओ (कार्यालयाध्यक्ष) चाहे तो अन्य दस्तावेज अवकाश समाप्ति के बाद कार्यग्रहण के समय भी ले सकते हैं।

प्रश्न-2. क्या सिकनेस एवं फिटनेस प्रमाणपत्र मातृत्व अवकाश के लिए अनिवार्य है?

उत्तर - प्रसूति अवकाश के लिए सिकनेस एवं फिटनेस प्रमाणपत्र अनिवार्य दस्तावेज नहीं है, क्योंकि प्रसूति (मातृत्व) कोई बीमारी नहीं है। यह प्रमाणपत्र केवल तभी आवश्यक होता है जब किसी बीमारी के आधार पर उपार्जित अवकाश (PL) या अर्ध-वेतन अवकाश (HPL) लिया जाता है।

प्रश्न-3. एक कार्मिक ने पूर्व में दो बार मातृत्व अवकाश ले लिया है। उसका एक बच्चा ही वर्तमान में जीवित है। क्या उसे अगले बच्चे के जन्म पर मातृत्व अवकाश लाभ मिलेगा?

उत्तर - नहीं। वित्त विभाग के नियमों के अनुसार यदि महिला कार्मिक द्वारा दो बार प्रसूति अवकाशों का उपभोग करने के उपरांत भी वर्तमान में कोई भी (शून्य) जीवित संतान नहीं हो, तो ही विशेष परिस्थिति में तीसरी बार अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

प्रश्न-4. अगर किसी महिला कार्मिक के दो संतान पहले से हैं और उसने केवल एक ही संतान पर मातृत्व अवकाश लिया है, तो क्या तीसरी संतान पर उसे अवकाश मिलेगा?

उत्तर - नहीं। अवकाश की पात्रता जीवित संतानों की संख्या (दो से कम) पर निर्भर करती है, न कि इस बात पर कि आपने पहले कितनी बार अवकाश का लाभ लिया है।

प्रश्न-5. मातृत्व अवकाश के तुरंत बाद जॉइन करते ही संतान देखभाल अवकाश (CCL) ले सकते हैं क्या?

उत्तर - हाँ, मातृत्व अवकाश की निरंतरता में या जॉइन करने के तुरंत बाद संतान देखभाल अवकाश (Child Care Leave) लिया जा सकता है। संस्था प्रधान/डीडीओ उचित कारणों के आधार पर एक बार में न्यूनतम 5 दिन और अधिकतम 120 दिन तक का CCL अवकाश स्वीकृत कर सकते हैं।

प्रश्न-6. मातृत्व अवकाश वेतन लगातार प्रतिमाह मिलेगा या कार्यग्रहण करने पर एक साथ देय होगा?

उत्तर - राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार मातृत्व अवकाश के दौरान महिला कार्मिक को उसका नियमित मासिक वेतन लगातार प्रतिमाह मिलता रहेगा। इस अवधि में बिना किसी वैध कारण के वेतन रोकना नियमविरुद्ध है।

प्रश्न-7. यदि मातृत्व अवकाश के दौरान ही महिला कर्मचारी का स्थानांतरण (Transfer) दूसरे स्कूल में हो जाए तो क्या होगा?

उत्तर - स्थानांतरण होने की स्थिति में कार्यमुक्त (Relieve) होने से पहले नए विद्यालय में कार्यग्रहण (Join) करना आवश्यक होता है। जैसे ही कार्मिक नए स्थान पर कार्यग्रहण करेगी, उसका पुराना मातृत्व अवकाश समाप्त माना जाएगा। वह चाहे तो नए कार्यालय में कार्यग्रहण अवधि विस्तार हेतु आवेदन कर सकती है।

प्रश्न-8. यदि कोई महिला कर्मचारी वेतनवृद्धि तिथि (1 जुलाई) से पूर्व मातृत्व अवकाश पर है और बाद में जॉइन करती है, तो वेतनवृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर - कार्मिक को नियमित वार्षिक वेतनवृद्धि (Increment) का लाभ 1 जुलाई से ही काल्पनिक (Notional) रूप से दिया जाएगा, लेकिन उसका नकद आर्थिक लाभ महिला कार्मिक द्वारा वास्तविक कार्यग्रहण करने की तिथि से ही देय होगा।


3. महत्वपूर्ण डाउनलोड लिंक्स (Circulars & Application Forms)

मातृत्व अवकाश के आवेदन और आधिकारिक वित्त विभाग के आदेशों को डाउनलोड करने के लिए नीचे दी गई तालिका का उपयोग करें:

दस्तावेज एवं प्रपत्र का विवरण (Document Description) प्रारूप (Format) डाउनलोड लिंक
Maternity Leave Application Form (मातृत्व अवकाश आवेदन फॉर्म) PDF File Download
Finance Department Order - Maternity Leave Rules (वित्त विभाग आधिकारिक आदेश) PDF File Download
Rajasthan Service Rules, Volume-I (राजस्थान सेवा नियम भाग-1) Official PDF Download
Income Tax Calculation Form 2021-22 (आयकर गणना प्रपत्र) Excel Programe Download

नोट: उपर्युक्त नियमों एवं प्रश्नोत्तरी के निर्माण में राजस्थान सेवा नियमों (RSR) खंड प्रथम के नियम 61, 63, 97, 103 एवं 104 तथा संबंधित विभागीय परिपत्रों का गहराई से अध्ययन कर संक्षिप्त जानकारी दी गई है। किसी भी प्रकार की तकनीकी व्याख्या के लिए आधिकारिक राजस्थान सेवा नियम पुस्तिका को ही अंतिम आधार मानें।