Rajasthan Govt School Fees Structure 2026-2027 | राजकीय विद्यालयों का शुल्क विवरण 2026-2027
राजस्थान सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027 के लिए राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु शुल्क संरचना निर्धारित की गई है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र-छात्राओं के लिए शिक्षा पूर्णतः निशुल्क है, जबकि कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों से प्रवेश शुल्क, छात्र कोष शुल्क, SUPW शुल्क, स्काउट शुल्क एवं प्रायोगिक शुल्क निर्धारित नियमों के अनुसार लिया जाता है। विकास शुल्क विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) द्वारा तय किया जाता है। आयकरदाता अभिभावकों के बच्चों के लिए अलग विकास शुल्क का प्रावधान भी लागू है।