Rajasthan Govt School Fees Structure 2026-2027 | राजकीय विद्यालयों का शुल्क विवरण 2026-2027
राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027 के लिए राजकीय विद्यालयों (Govt Schools of Rajasthan) में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए शुल्क का निर्धारण कर दिया गया है। कक्षा 9 से 12 तक के छात्र-छात्राओं से लिया जाने वाला विभिन्न राजकीय शुल्क, छात्र कोष शुल्क और विकास शुल्क का पूरा विवरण नीचे सारणी में दिया गया है।
📢 निशुल्क शिक्षा नियम: राजस्थान सरकार के उप-शासन सचिव-प्रथम शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक-प.6(1) शिक्षा-1/2002/जयपुर के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र/छात्राओं के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाना है। इसमें छात्रकोष और विकास शुल्क भी पूरी तरह शामिल हैं (यानी कक्षा 1 से 8 तक पूर्णतः निशुल्क है)।
राजकीय विद्यालय शुल्क सारणी (School Fees Structure 2026-2027)
कक्षा 9 से 10 एवं कक्षा 11 से 12 के विद्यार्थियों के लिए श्रेणीवार (SC/ST/OBC/GEN) छात्र और छात्राओं का शुल्क विवरण निम्नलिखित है:
| क्र.सं. | शुल्क विवरण | कक्षा - 9 से 10 | कक्षा - 11 से 12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC / ST / OBC | GENERAL | SC / ST / OBC | GENERAL | ||||||
| छात्र (BOY) | छात्रा (GIRL) | छात्र (BOY) | छात्रा (GIRL) | छात्र (BOY) | छात्रा (GIRL) | छात्र (BOY) | छात्रा (GIRL) | ||
| 1 | राजकीय शुल्क | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (क) | प्रवेश / पुनः प्रवेश शुल्क | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| (ख) | टी.सी. (TC) शुल्क | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | छात्र कोष शुल्क | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (क) | छात्र कोष | 100 | 100 | 200 | 200 | 150 | 150 | 300 | 300 |
| (ख) | SUPW शुल्क | 50 | 50 | 50 | 50 | — | — | — | — |
| (ग) | स्काउट शुल्क | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| (घ) | प्रायोगिक (Practical) शुल्क | — | — | — | — | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | विद्यार्थी दुर्घटना बीमा | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| 4 | विकास शुल्क | विद्यालय विकास समिति (SDMC) स्तर पर निर्धारित निर्णयानुसार | |||||||
राजकीय विद्यालय शुल्क निर्धारण नियम व आवश्यक निर्देश
- 100 रूपये
- आयकर दाता (Income Tax Payee) अभिभावकों के बच्चों के लिए विशेष विकास शुल्क नियम:
- 30,000 रुपये तक आयकर देने वाले अभिभावकों के बच्चों हेतु: कक्षा 9 से 10 के लिए कुल 360 रुपये एवं कक्षा 11 से 12 के लिए 720 रुपये लिया जाना तय है।
- 30,000 रुपये से अधिक आयकर देने वाले अभिभावकों के बच्चों हेतु: कक्षा 9 से 10 के लिए कुल 600 रुपये एवं कक्षा 11 से 12 के लिए 1200 रुपये लिया जाना तय है।
⚠️ वैधानिक नोट: शाला दर्पण पोर्टल एवं राजकीय रिकॉर्ड के अनुसार उपर्युक्त शुल्क विवरण केवल सामान्य मार्गदर्शिका है। किसी भी प्रकार के तकनीकी अंतर या विसंगति होने की स्थिति में राज्य सरकार / शिक्षा विभाग द्वारा जारी मूल आधिकारिक आदेश ही अंतिम रूप से मान्य होंगे।
प्रारूप डाउनलोड लिंक (Format Download)
यदि आप राजकीय विद्यालय शुल्क विवरण का आधिकारिक प्रारूप अथवा शाला दर्पण प्रपत्र डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें: