अनुकम्पा नियुक्ति राजस्थान | Anukampka Niyukti Rajasthan
राजस्थान में किसी सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता और रोजगार देने के लिए सरकार द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति, पारिवारिक पेंशन और मृत्यु उपदान (ग्रेच्युटी) की सुविधा दी जाती है। इस प्रक्रिया में 1996 के नियमों के तहत पात्र आश्रित (जैसे पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री, माता-पिता आदि) को शर्तों के अनुसार सरकारी नौकरी दी जा सकती है। इसके साथ ही परिवार को निर्धारित नियमों के अनुसार मासिक पेंशन और ग्रेच्युटी राशि भी प्रदान की जाती है। आवेदन के लिए लगभग 20 से अधिक दस्तावेज अनिवार्य होते हैं और सामान्यतः 90 दिनों के भीतर आवेदन करना जरूरी होता है। यह पूरी योजना परिवार को तत्काल आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई है।