Pension Rules for Rajasthan Government Employees
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11 May 2026
12:12 PM
राजस्थान सरकार
पेंशन नियम — राजस्थान सरकारी कार्मिक
सेवानिवृत होने वाले कार्मिकों के लिए पेंशन सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी
R.C.S. (Pension) Rules, 1996 के अनुसार
पेंशन क्या है?
पेंशन वह आवर्ती मासिक भुगतान है जो किसी सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर प्रदान किया जाता है।
पेंशन के तीन मुख्य तत्व
📅
(क)
अर्हकारी सेवा की अवधि
💰
(ख)
पेंशन हेतु गणनीय परिलब्धियाँ
📋
(ग)
सेवानिवृत्ति तिथि को लागू पेंशन का पैमाना एवं सूत्र
अर्हकारी सेवा (Qualifying Service)
पेंशन की राशि सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी की अर्हकारी सेवा की अवधि पर आधारित होती है। कुल सेवा में से निम्नलिखित अवधियाँ पेंशन के लिए अर्ह नहीं होती:
(i)
बाल सेवा — 18 वर्ष की आयु से पहले की गई सेवा
(ii)
चिकित्सा प्रमाण-पत्र के बिना असाधारण अवकाश
(iii)
अनधिक उपस्थिति, निलम्बन की अवधि एवं गैर-अर्हकारी घोषित अन्य व्यवधान
(iv)
प्रशिक्षु (Apprentice) के रूप में की गई सेवा
अर्हकारी सेवा के भिन्न की गणना
अर्हकारी सेवा को अर्धवार्षिक अवधि (Half Yearly Periods) में व्यक्त किया जाता है:
| शेष अवधि |
गणना |
| 3 माह से कम |
शून्य (NIL) |
| 3 माह या अधिक किन्तु 9 माह से कम |
एक अर्ध (½ वर्ष) |
| 9 माह या अधिक किन्तु 12 माह से कम |
दो अर्ध (1 वर्ष) |
उदाहरण: यदि किसी कार्मिक ने 31 वर्ष, 10 माह और 27 दिन सेवा की है, तो अर्हकारी सेवा 32 वर्ष = 64 अर्धवार्षिक अवधि मानी जाएगी।
अधिकतम सीमा: ग्रेच्युटी हेतु 33 वर्ष (66 अर्ध) एवं पेंशन हेतु 28 वर्ष (56 अर्ध) — आदेश F.12(3)FD/Rules/2008/II दि. 06.04.2013
पेंशन के प्रकार
👴 अधिवार्षिकी पेंशन
Rule 56(A) RSR | Rule 30 RCS Pension Rules 1996
जब कोई सरकारी कर्मचारी 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होता है। यह सामान्य सेवानिवृत्ति पेंशन है।
🚪 सेवानिवृत्ति पेंशन
Rule 50(1) | Rule 52, 53 RCS Pension Rules 1996
जब कोई कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है या अधिवार्षिकी से पहले अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाता है।
🏥 अशक्तता पेंशन
Rule 35 RCS Pension Rules 1996
जब सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी शारीरिक/मानसिक अक्षमता के कारण कार्मिक को सेवा के लिए स्थायी रूप से अशक्त घोषित करे।
🏛️ क्षतिपूर्ति पेंशन
Rule 38 RCS Pension Rules 1996
जब किसी स्थायी पद के उन्मूलन के कारण कार्मिक को सेवा से मुक्त किया जाए।
Rule 42 अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन
दण्ड के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर दी जाती है। Invalid Pension के 2/3 से कम नहीं और पूर्ण Invalid Pension से अधिक नहीं। न्यूनतम पेंशन का लाभ इस श्रेणी को देय नहीं।
Compassionate अनुकम्पा भत्ता
बर्खास्त/सेवामुक्त कार्मिक को पेंशन देय नहीं, परन्तु 2/3 तक अनुकम्पा भत्ता स्वीकृत हो सकता है। इन्हें न्यूनतम पेंशन का लाभ देय है।
पेंशन की गणना
पूर्ण पेंशन
01.01.2016 के बाद सेवानिवृत्त कार्मिक के लिए यदि गणना की गई पेंशन ₹8,850 से कम है, तो न्यूनतम पेंशन ₹8,850 प्रति माह देय होगी।
आनुपातिक पेंशन (1.7.2013 से)
यदि अर्हकारी सेवा 28 वर्ष से कम किन्तु 10 वर्ष या अधिक है, तो पेंशन 28 वर्ष के अनुपात में देय होगी।
पेंशन की गणना का सूत्र
परिलब्धियाँ × अर्हकारी अर्धवार्षिक अवधि
──────────────────────────────
2 × 56 (अधिकतम अर्धवार्षिक अवधि)
उदाहरण: परिलब्धि ₹8,000, अर्हकारी सेवा 25 वर्ष (50 अर्ध) = 8000 × 50 ÷ (2 × 56) = ₹3,572/-
महंगाई राहत (Dearness Relief)
📊
मूल पेंशन पर
मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर राज्य सरकार द्वारा घोषित दर से देय
📅
संशोधन की तिथि
प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर
⏸️
पुनर्नियोजन पर
पुनर्नियोजन की अवधि में पारिवारिक पेंशन पर DR स्थगित; सेवा समाप्ति पर स्वतः बहाल
पारिवारिक पेंशन (Family Pension)
किसे देय है?
👩
विधवा/विधुर
मृत्यु या पुनर्विवाह तक, जो भी पहले हो
👦
ज्येष्ठ पुत्र
25 वर्ष की आयु / नौकरी / विवाह तक, जो पहले हो
👧
अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री
मृत्यु / विवाह / आय ₹12,500/माह से अधिक होने तक
पारिवारिक पेंशन की दरें — सेवाकाल में मृत्यु
| दर का प्रकार |
राशि |
शर्त / अवधि |
| सामान्य दर (Ordinary Rate) |
परिलब्धि का 30% |
सामान्यतः देय |
| वर्धित दर (Enhanced Rate) |
50% या दोगुना, जो कम हो |
7 या अधिक वर्ष की सेवा पर — मृत्यु के 7 वर्ष बाद तक या कर्मचारी की 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो |
महत्वपूर्ण नोट्स
(1) विधवा/विधुर को पुनर्विवाह तक देय।
(2) ज्येष्ठ पुत्र को 25 वर्ष / नौकरी / विवाह या ₹6,000/माह आय तक।
(3) नाबालिग पुत्र/पुत्री को जीवित माता-पिता या कानूनी संरक्षक के माध्यम से।
(4) भूतपूर्व सैनिक केवल एक स्रोत (State Govt. या Armed Forces) से पारिवारिक पेंशन ले सकते हैं।
(5) अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री को मृत्यु / पुनर्विवाह / आय ₹12,500/माह से अधिक होने तक।
(6) मानसिक/शारीरिक विकलांग पुत्र/पुत्री को किसी भी आयु में — विवाह या आय ₹12,500/माह से अधिक होने तक।
संदर्भ: R.C.S. (Pension) Rules, 1996 | आदेश F.12(3)FD/Rules/2008/II दि. 06.04.2013
राजस्थान सरकार — वित्त विभाग | पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण निदेशालय