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Child Care Leave (CCL) Rajasthan Rules

Child Care Leave (CCL) Rajasthan Rules

Super Administrator 04 May 2026 5:22 AM

चाइल्ड केयर लीव (CCL) — राजस्थान सेवा नियम 103C

राजस्थान सरकार, वित्त विभाग द्वारा जारी आधिकारिक नियम, संशोधन एवं दिशा-निर्देश

Child Care Leave (CCL) क्या है? — नियम 103C का परिचय

राजस्थान सेवा नियम 1951 में 22 मई 2018 को नियम 103C जोड़ा गया (अधिसूचना क्रमांक F.1(6)FD/Rules/2011)। इसके तहत राज्य की महिला कर्मचारियों को उनके दो सबसे बड़े जीवित बच्चों की देखभाल हेतु पूरे सेवाकाल में अधिकतम 730 दिन (2 वर्ष) का चाइल्ड केयर अवकाश दिए जाने का प्रावधान किया गया।

बाद में 31 जुलाई 2020 के संशोधन (Rajasthan Service Second Amendment Rules, 2020) द्वारा एकल पुरुष कर्मचारियों (अविवाहित / विधुर / तलाकशुदा) को भी CCL का लाभ दिया गया तथा वेतन संरचना में भी परिवर्तन किया गया।

नियम 103C — आधिकारिक प्रावधान (Official Rule Text)

"A female Government servant and a single male Government servant may be granted Child Care Leave by an authority competent to grant leave, for a maximum period of two years, i.e. 730 days during her/his entire service for taking care of her/his two eldest surviving children whether for rearing or for looking after any of their needs, such as examination, sickness, etc."
— FD Notification, 31.07.2020

"Child" की परिभाषा (Explanation):

  • सामान्य बच्चा: 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा।
  • दिव्यांग बच्चा: न्यूनतम 40% दिव्यांगता वाले बच्चे के लिए कोई आयु सीमा नहीं (GoI Notification 16-18/97-NI.1 dated 01.06.2001 के अनुसार)।
  • Single Male Govt. Servant का अर्थ: अविवाहित, विधुर या तलाकशुदा कार्मिक।

CCL के दौरान वेतन — 2020 संशोधन के बाद

FD Notification दिनांक 31.07.2020 के अनुसार (Sub-rule 2, Clause i का संशोधन):

CCL अवधि वेतन दर आधार
प्रथम 365 दिन 100% वेतन अवकाश प्रारम्भ से पूर्व का वेतन
अगले 365 दिन 80% वेतन अवकाश प्रारम्भ से पूर्व का वेतन

नोट: DA (महंगाई भत्ता) बढ़ने पर बढ़ी हुई दर से ही भुगतान होगा। वार्षिक वेतनवृद्धि काल्पनिक (Notional) रहेगी — आर्थिक लाभ कार्यग्रहण के बाद देय होगा।

CCL स्वीकृति की शर्तें — Official Conditions (Rule 103C Sub-rule 2)

स्रोत: FD Notification No. F.1(6)FD/Rules/2011, दिनांक 22.05.2018 एवं 31.07.2020

  • (i) वेतन: अवकाश से पूर्व का वेतन — प्रथम 365 दिन 100%, अगले 365 दिन 80%।
  • (ii) CCL को किसी अन्य देय अवकाश के साथ संयुक्त (Combine) किया जा सकता है, परन्तु CL के साथ नहीं।
  • (iii) CCL आवेदन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में समय पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
  • (iv) CCL अधिकार के रूप में नहीं मांगी जा सकती — पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है।
  • (v) अनधिकृत अनुपस्थिति के बाद CCL स्वीकृत नहीं होगी।
  • (vi) किसी भी अवकाश को CCL में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, न ही CCL को अन्य अवकाश में।
  • (vii) CCL का खाता अन्य अवकाश खाते में Debit नहीं होगा — अलग निर्धारित प्रपत्र में संधारित कर सेवा पुस्तिका में चस्पा किया जाएगा।
  • (viii) DDO राजकीय कार्य एवं विभागीय लक्ष्यों के आधार पर CCL अस्वीकार कर सकते हैं।
  • (ix) एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 3 Spells, प्रत्येक Spell न्यूनतम 5 दिन की होगी।
  • (x) Probation Period में सामान्यतः CCL स्वीकृत नहीं होगी; यदि स्वीकृत हो तो Probation उतने दिन आगे बढ़ेगा।
  • (xi) CCL उपार्जित अवकाश (Privilege Leave) की भांति मानी एवं स्वीकृत की जाएगी।
  • (xii) Prefix/Suffix — रविवार एवं राजकीय अवकाश CCL से जोड़े जा सकते हैं; मध्य में आने वाले अवकाश CCL में शामिल होंगे।
  • (xiii) दिव्यांग बच्चे के मामले में Dependency Certificate एवं सक्षम प्राधिकारी/Medical Board का दिव्यांगता प्रमाण पत्र आवश्यक।
  • (xiv) विदेश में रह रहे बच्चे के लिए: विदेश यात्रा के नियमों की पालना, 21 दिन पूर्व आवेदन, 80% अवकाश उसी देश में बितानी होगी।
  • (xv) Hostel में रह रहे बच्चे की परीक्षा हेतु CCL लेने से पूर्व यह स्पष्ट करना होगा कि बच्चे की देखभाल कैसे होगी।

CCL स्वीकृत करने का अधिकार — Sanction Authority

स्रोत: FD Notification 10.09.2018 एवं Director Bikaner Order 10.07.2018

CCL अवधि स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी
120 दिन तक कार्यालयाध्यक्ष / DDO
120 दिन से अधिक विभागाध्यक्ष
T.B., Cancer, कोढ़, मानसिक रोग के लिए 300 दिन तक DDO स्वीकृत कर सकते हैं

महत्वपूर्ण: एक समय में एक कार्यालय में कुल कार्यरत कार्मिकों की 20% से अधिक कार्मिकों को CCL स्वीकृत नहीं होगी।

एक साथ कई आवेदन — प्राथमिकता क्रम (FD Order 10.09.2018)

जब एक ही कार्यालय/विद्यालय में एक से अधिक कर्मचारियों ने CCL हेतु आवेदन किया हो, तो निम्न प्राथमिकता क्रम अपनाया जाएगा:

  1. प्राथमिकता 1: बच्चे की गम्भीर बीमारी/दिव्यांग बच्चे की देखभाल।
  2. प्राथमिकता 2: बच्चे की माध्यमिक/उच्च माध्यमिक Board Exam देखभाल।
  3. प्राथमिकता 3: Board के अतिरिक्त अन्य शिक्षण कार्य की देखभाल।
  4. प्राथमिकता 4: 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे का पालन-पोषण।

विशेष निर्देश (निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर — दिनांक 03.08.2018): शिक्षा विभाग में विधवा एवं परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं को CCL में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

CCL आवेदन पत्र — क्या-क्या भरना है? (Application Form Details)

स्रोत: FD द्वारा निर्धारित Application for Child Care Leave प्रारूप

क्र. विवरण
1 आवेदक का नाम
2 पदनाम (Designation)
3 विभाग/कार्यालय/सेक्शन
4 बच्चों का विवरण — नाम एवं जन्म तिथि
5 दिव्यांग बच्चे का नाम (यदि लागू हो)
6 जिस बच्चे के लिए CCL चाहिए — उसका नाम
7 उस बच्चे की जन्म तिथि
8 बच्चे की 18 वर्ष की आयु की तिथि
9 क्या यह पहले दो बच्चों में से है? (Yes/No)
10 अवकाश की अवधि — दिनांक से, दिनांक तक, कुल दिन (Prefix/Suffix सहित)
11 अवकाश का कारण
12 अब तक लिया गया कुल CCL
13 स्टेशन छोड़ने की अनुमति चाहिए? (Yes/No) + अवकाश का पता
14 पिछले अवकाश से वापसी की तिथि एवं उस अवकाश का प्रकार

आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज़ — Required Documents

1. राशन कार्ड
2. दोनों जीवित संतानों के जन्म प्रमाण पत्र
3. दिव्यांग बच्चे का मान्य दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू)
4. Dependency Certificate (दिव्यांग संतान हेतु अनिवार्य)
5. बच्चे की बीमारी सम्बन्धी दस्तावेज़
6. परीक्षा / प्रवेश / तिथि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र
7. निर्धारित प्रारूप में CCL आवेदन पत्र

CCL खाता संधारण — Service Book Proforma

FD के निर्देशानुसार CCL का लेखा किसी अन्य अवकाश खाते में Debit नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अलग प्रपत्र में निम्न जानकारी दर्ज की जाएगी एवं इसे सेवा पुस्तिका में चस्पा (Paste) किया जाएगा:

CCL From CCL To कुल दिन शेष CCL दिनांक प्रमाणित करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर
dd/mm/yyyy dd/mm/yyyy 730 में से हस्ताक्षर / पदनाम

CCL प्रपत्र एवं आधिकारिक आदेश — Downloads

दस्तावेज़ विवरण Link
CCL Notification (English) F.1(6)FD/Rules/2011, दि. 22.05.2018 — Rule 103C Download
CCL Amendment 2020 (English) F.1(6)FD/Rules/2011, दि. 31.07.2020 — Single Male, 5 days min Download
Director Bikaner Order (Hindi) निर्देश दि. 10.07.2018 — शिक्षा विभाग के लिए CCL निर्देश Download
CCL Application Form FD निर्धारित आवेदन प्रारूप (14 columns) Download
CCL Account Proforma सेवा पुस्तिका में CCL खाता संधारण प्रपत्र Download

निष्कर्ष — CCL एक अधिकार नहीं, एक सुविधा है

राजस्थान सरकार ने Rule 103C के माध्यम से महिला एवं एकल पुरुष कर्मचारियों को बच्चों की जिम्मेदारी और सरकारी सेवा के बीच संतुलन बनाने का मौका दिया है। याद रखें — CCL पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं ली जा सकती, और DDO को अधिकार है कि राजकीय कार्य की आवश्यकता होने पर इसे अस्वीकार या निरस्त कर सकते हैं।

सभी CCL प्रपत्र एवं आदेश डाउनलोड करें

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