Education Department, Government of Rajasthan
राजस्थान सरकार, वित्त विभाग द्वारा जारी आधिकारिक नियम, संशोधन एवं दिशा-निर्देश
राजस्थान सेवा नियम 1951 में 22 मई 2018 को नियम 103C जोड़ा गया (अधिसूचना क्रमांक F.1(6)FD/Rules/2011)। इसके तहत राज्य की महिला कर्मचारियों को उनके दो सबसे बड़े जीवित बच्चों की देखभाल हेतु पूरे सेवाकाल में अधिकतम 730 दिन (2 वर्ष) का चाइल्ड केयर अवकाश दिए जाने का प्रावधान किया गया।
बाद में 31 जुलाई 2020 के संशोधन (Rajasthan Service Second Amendment Rules, 2020) द्वारा एकल पुरुष कर्मचारियों (अविवाहित / विधुर / तलाकशुदा) को भी CCL का लाभ दिया गया तथा वेतन संरचना में भी परिवर्तन किया गया।
"A female Government servant and a single male Government servant may be granted Child Care Leave by an authority competent to grant leave, for a maximum period of two years, i.e. 730 days during her/his entire service for taking care of her/his two eldest surviving children whether for rearing or for looking after any of their needs, such as examination, sickness, etc."
— FD Notification, 31.07.2020
FD Notification दिनांक 31.07.2020 के अनुसार (Sub-rule 2, Clause i का संशोधन):
| CCL अवधि | वेतन दर | आधार |
|---|---|---|
| प्रथम 365 दिन | 100% वेतन | अवकाश प्रारम्भ से पूर्व का वेतन |
| अगले 365 दिन | 80% वेतन | अवकाश प्रारम्भ से पूर्व का वेतन |
नोट: DA (महंगाई भत्ता) बढ़ने पर बढ़ी हुई दर से ही भुगतान होगा। वार्षिक वेतनवृद्धि काल्पनिक (Notional) रहेगी — आर्थिक लाभ कार्यग्रहण के बाद देय होगा।
स्रोत: FD Notification No. F.1(6)FD/Rules/2011, दिनांक 22.05.2018 एवं 31.07.2020
स्रोत: FD Notification 10.09.2018 एवं Director Bikaner Order 10.07.2018
| CCL अवधि | स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी |
|---|---|
| 120 दिन तक | कार्यालयाध्यक्ष / DDO |
| 120 दिन से अधिक | विभागाध्यक्ष |
| T.B., Cancer, कोढ़, मानसिक रोग के लिए | 300 दिन तक DDO स्वीकृत कर सकते हैं |
महत्वपूर्ण: एक समय में एक कार्यालय में कुल कार्यरत कार्मिकों की 20% से अधिक कार्मिकों को CCL स्वीकृत नहीं होगी।
जब एक ही कार्यालय/विद्यालय में एक से अधिक कर्मचारियों ने CCL हेतु आवेदन किया हो, तो निम्न प्राथमिकता क्रम अपनाया जाएगा:
विशेष निर्देश (निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर — दिनांक 03.08.2018): शिक्षा विभाग में विधवा एवं परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं को CCL में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
स्रोत: FD द्वारा निर्धारित Application for Child Care Leave प्रारूप
| क्र. | विवरण |
|---|---|
| 1 | आवेदक का नाम |
| 2 | पदनाम (Designation) |
| 3 | विभाग/कार्यालय/सेक्शन |
| 4 | बच्चों का विवरण — नाम एवं जन्म तिथि |
| 5 | दिव्यांग बच्चे का नाम (यदि लागू हो) |
| 6 | जिस बच्चे के लिए CCL चाहिए — उसका नाम |
| 7 | उस बच्चे की जन्म तिथि |
| 8 | बच्चे की 18 वर्ष की आयु की तिथि |
| 9 | क्या यह पहले दो बच्चों में से है? (Yes/No) |
| 10 | अवकाश की अवधि — दिनांक से, दिनांक तक, कुल दिन (Prefix/Suffix सहित) |
| 11 | अवकाश का कारण |
| 12 | अब तक लिया गया कुल CCL |
| 13 | स्टेशन छोड़ने की अनुमति चाहिए? (Yes/No) + अवकाश का पता |
| 14 | पिछले अवकाश से वापसी की तिथि एवं उस अवकाश का प्रकार |
FD के निर्देशानुसार CCL का लेखा किसी अन्य अवकाश खाते में Debit नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अलग प्रपत्र में निम्न जानकारी दर्ज की जाएगी एवं इसे सेवा पुस्तिका में चस्पा (Paste) किया जाएगा:
| CCL From | CCL To | कुल दिन | शेष CCL | दिनांक | प्रमाणित करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर |
|---|---|---|---|---|---|
| dd/mm/yyyy | dd/mm/yyyy | — | 730 में से | — | हस्ताक्षर / पदनाम |
| दस्तावेज़ | विवरण | Link |
|---|---|---|
| CCL Notification (English) | F.1(6)FD/Rules/2011, दि. 22.05.2018 — Rule 103C | Download |
| CCL Amendment 2020 (English) | F.1(6)FD/Rules/2011, दि. 31.07.2020 — Single Male, 5 days min | Download |
| Director Bikaner Order (Hindi) | निर्देश दि. 10.07.2018 — शिक्षा विभाग के लिए CCL निर्देश | Download |
| CCL Application Form | FD निर्धारित आवेदन प्रारूप (14 columns) | Download |
| CCL Account Proforma | सेवा पुस्तिका में CCL खाता संधारण प्रपत्र | Download |
राजस्थान सरकार ने Rule 103C के माध्यम से महिला एवं एकल पुरुष कर्मचारियों को बच्चों की जिम्मेदारी और सरकारी सेवा के बीच संतुलन बनाने का मौका दिया है। याद रखें — CCL पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं ली जा सकती, और DDO को अधिकार है कि राजकीय कार्य की आवश्यकता होने पर इसे अस्वीकार या निरस्त कर सकते हैं।
सभी CCL प्रपत्र एवं आदेश डाउनलोड करेंTags: child care leave, CCL rajasthan, rule 103C, child care leave rules, child care leave application form, CCL 730 days, single male CCL, CCL 2020 amendment, shaladarpan CCL, leave rules rajasthan, child care leave sanction authority, CCL service book proforma