Pay Protection Guidelines (पे-प्रोटेक्शन — सम्पूर्ण मार्गदर्शन)

PSU / स्वायत्त संस्था / स्थानीय निकाय / पंचायती राज संस्था के कर्मचारियों हेतु विशेष विश्लेषण

RSR Rule 24 & 26 RSR-22/2025 (01.09.2025) RSR-09/2026 (02.06.2026)

1. मूल अवधारणा — Government Servant की परिभाषा

वेतन संरक्षण (Pay Protection) का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को देय होता है जो राजस्थान सेवा नियमों (RSR) के तहत 'Government Servant' की परिभाषा में आते हैं। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की विधिक स्थिति स्पष्ट की गई है:

संस्था का प्रकार क्या Government Servant है? पे-प्रोटेक्शन (RSR 24/26)
राज्य सरकार के विभाग (जैसे: ग्राम सेवक / VDO, शिक्षक, लिपिक/क्लर्क आदि) हाँ — Consolidated Fund से वेतन पूर्णतः देय
राज्य सार्वजनिक उपक्रम (PSU) (जैसे: RSEB, RIICO, RSMML, RSRTC आदि) नहीं — अपनी स्वयं की निधि से वेतन देय नहीं
स्वायत्त संस्थाएँ (Autonomous Bodies) (जैसे: विश्वविद्यालय, RSMSSB, RKCL आदि) नहीं देय नहीं
स्थानीय निकाय (Local Bodies) (जैसे: नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के अपने कर्मचारी) नहीं देय नहीं
पंचायती राज संस्थाओं के अपने कर्मचारी (जैसे: ग्राम पंचायत सहायक, चपरासी आदि) नहीं देय नहीं

2. PSU / स्वायत्त संस्था / स्थानीय निकाय — उदाहरण सूची

इन संस्थाओं से राज्य सरकार में आने वाले कार्मिकों के विशेष पदों पर वेतन संरक्षण लागू नहीं होता है:

क्र. सं. श्रेणी संस्था/निगम के उदाहरण संबद्ध पद (जिन पर पे-प्रोटेक्शन लागू नहीं है)
1 राज्य सार्वजनिक उपक्रम (State PSUs) RSRTC, RIICO, RSMML, DISCOMS (विद्युत वितरण कंपनियाँ), REIL, RFC, RSPCB आदि। चालक (Driver), क्लर्क, अभियंता, प्रबंधक, लेखाकार, खनन अधिकारी, Lineman, JEN, AEN
2 स्वायत्त संस्थाएँ (Autonomous Bodies) राजस्थान विश्वविद्यालय (UoR), MNIT, RTU, RSMSSB, RKCL, RSRTC, NHM, RMSCL, विकास प्राधिकरण (JDA, UDA) शिक्षक, प्रवक्ता, DEO, परीक्षा नियंत्रक, प्रशिक्षक, Computer Operator, ANM, Data Entry Operator, योजनाकार, कनिष्ठ अभियंता
3 स्थानीय निकाय (Local Bodies) नगर निगम (जयपुर, जोधपुर, कोटा आदि), नगर परिषद / नगर पालिका, छावनी बोर्ड सफाईकर्मी, स्वास्थ्य निरीक्षक, टैक्स निरीक्षक, लिपिक, अभियंता, आर्किटेक्ट
4 पंचायती राज संस्थाओं के अपने कर्मचारी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद (अपने स्वयं के कार्मिक) GP सहायक, चपरासी, संविदा कर्मचारी (जिनका वेतन GP की अपनी स्वयं की निधि से दिया जाता है)

3. उदाहरण सहित विस्तृत विश्लेषण (Case Studies)

उदाहरण 1 — RSRTC चालक ➔ राज्य सरकार में सीधी भर्ती से क्लर्क नो पे-प्रोटेक्शन
विवरण तथ्य / नियम
पूर्व पद चालक (Driver), RSRTC (जोधपुर)
RSRTC में अंतिम वेतन ₹28,000/- प्रतिमाह
नया पद (सीधी भर्ती द्वारा) लिपिक ग्रेड-II (Clerk Grade-II), राज्य सरकार (Pay Level L-8)
L-8 का न्यूनतम वेतन ₹21,700/-
क्या पे-प्रोटेक्शन मिलेगी? नहीं (RSRTC = PSU = Government Servant नहीं। RSR Rule 24/26 लागू नहीं होगा)
नया वेतन निर्धारण L-8 के प्रथम Cell पर = ₹21,700/- मात्र
उदाहरण 2 — JDA (जयपुर विकास प्राधिकरण) JEN ➔ राज्य सरकार में AEN वित्तीय नुकसान
विवरण तथ्य / नियम
पूर्व पद कनिष्ठ अभियंता (JEN), JDA (जयपुर)
JDA में अंतिम वेतन ₹45,000/- प्रतिमाह (JDA के अपने वेतनमान के अनुसार)
नया पद (सीधी भर्ती) सहायक अभियंता (AEN), PWD विभाग (Pay Level L-14, न्यूनतम ₹38,600/-)
क्या पे-प्रोटेक्शन मिलेगी? नहीं (JDA = स्वायत्त संस्था = Government Servant नहीं)
नया वेतन निर्धारण L-14 के प्रथम Cell पर = ₹38,600/- (JDA का पूर्व वेतन ₹45,000/- सुरक्षित नहीं रहेगा)
मासिक नुकसान ₹45,000 - ₹38,600 = ₹6,400/- प्रतिमाह की कमी
उदाहरण 3 — नगर निगम लिपिक ➔ RPSC द्वारा राज्य सरकार में लिपिक नो पे-प्रोटेक्शन
विवरण तथ्य / नियम
पूर्व पद लिपिक (Clerk), जयपुर नगर निगम
नगर निगम में अंतिम वेतन ₹32,000/- प्रतिमाह
नया पद कनिष्ठ सहायक, राज्य सरकार (Pay Level L-7, न्यूनतम ₹20,800/-)
क्या पे-प्रोटेक्शन मिलेगी? नहीं (नगर निगम = Local Body = Government Servant नहीं)
नया वेतन निर्धारण L-7 के प्रथम Cell पर = ₹20,800/- मात्र
उदाहरण 4 — ग्राम सेवक (VDO) ➔ राज्य सरकार में कनिष्ठ लेखाकार (Junior Accountant) पे-प्रोटेक्शन देय
विवरण तथ्य / नियम
पूर्व पद ग्राम सेवक (VDO), पंचायती राज विभाग (राज्य सरकार के नियमित संवर्ग में)
पूर्व वेतन ₹35,400/- (Pay Level L-10, Cell-5)
नया पद कनिष्ठ लेखाकार, वित्त विभाग, राज्य सरकार (Pay Level L-10)
क्या पे-प्रोटेक्शन मिलेगी? हाँ — RSR Rule 26 लागू (ग्राम सेवक = राज्य सरकार का नियमित कर्मचारी, संचित निधि से वेतन)
वेतन निर्धारण (RSR Rule 26)
  • पुराना सुरक्षित वेतन = ₹35,400/-
  • नए पद (L-10) में ₹35,400/- के बराबर या उससे ठीक अगला उच्चतर Cell खोजा जाएगा।
  • चूँकि L-10 में ₹35,400 का Cell उपलब्ध है, अतः नया वेतन = ₹35,400/- (वेतन संरक्षण सहित) निर्धारित होगा।

4. वेतन निर्धारण एवं पे-प्रोटेक्शन के मुख्य विधिक नियम

RSR Rule 22: वेतन निर्धारण का मूल सिद्धांत

इस नियम के अनुसार, नव नियुक्त सरकारी कर्मचारी का प्रारंभिक वेतन उस पद के न्यूनतम वेतनमान पर निर्धारित किया जाता है, जब तक कि नियमों में अन्यथा प्रावधान (जैसे Rule 24 या 26) न हो।

RSR Rule 24: उच्च योग्यता के आधार पर उच्च प्रारंभिक वेतन

यदि नव नियुक्त कर्मचारी के पास विशिष्ट योग्यता (Special Qualifications) या अनुभव (Experience) हो, तो सक्षम प्राधिकारी उसे वेतनमान के न्यूनतम से उच्चतर स्तर (Higher Cell) पर प्रारंभिक वेतन स्वीकृत कर सकता है। यह नियम केवल राज्य सरकार के नियमित राजकीय कर्मचारियों पर ही लागू होता है, PSU या स्वायत्त संस्थाओं के कार्मिकों पर नहीं।

RSR Rule 26: नई नियुक्ति पर पे-प्रोटेक्शन का मुख्य नियम

जब किसी राज्य कर्मचारी को राज्य सरकार के ही एक विभाग/संवर्ग से दूसरे विभाग/संवर्ग में नई नियुक्ति प्राप्त होती है, तो उसका वेतन नए पद के वेतनमान में उसके पुराने पद पर मिल रहे वेतन के बराबर (या बराबर न होने की स्थिति में उससे ठीक अगले उच्चतर) स्टेज पर सुरक्षित रखा जाएगा।

RSR Rule 26 की आवश्यक पात्रता शर्तें

क्र. सं. शर्त विधिक व्याख्या / आशय
1 Government Servant होना कर्मचारी संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत नियमित रूप से नियुक्त हो तथा उसका वेतन राज्य की समेकित निधि (Consolidated Fund) से दिया जाता हो।
2 नियमित चयन (Regular Selection) चयन सेवा नियमों (Service Rules) के अंतर्गत विधिवत रूप से किया गया हो। तदर्थ (Ad-hoc) या विशुद्ध संविदा (Contractual) सेवाएँ इसके अंतर्गत पात्र नहीं हैं।
3 राज्य सरकार की सेवा में सक्रियता कर्मचारी पूर्व में राज्य सरकार की ही सेवा में कार्यरत हो। सार्वजनिक उपक्रम (PSU) या स्वायत्त निकाय से आने वाले कर्मचारी पात्र नहीं हैं।
4 नई नियुक्ति (Fresh Appointment) यह लाभ सीधी भर्ती/नई नियुक्ति पर मिलता है, पदोन्नति (Promotion) पर नहीं (पदोन्नति का निर्धारण अलग नियमों के तहत होता है)।

वेतन निर्धारण की चरणबद्ध प्रक्रिया (7th Pay Commission Matrix)

चरण 1: पूर्व पद का अंतिम मूल वेतन (Pay Level एवं Cell) नोट करें。
चरण 2: नए पद के Pay Level कॉलम में उस मूल वेतन के समान राशि खोजें।
चरण 3: यदि नए Pay Level में समान राशि उपलब्ध नहीं है, तो उससे ठीक अगली उच्च राशि (Next Higher Cell) पर वेतन नियत करें।
चरण 4: अगली वार्षिक वेतन वृद्धि (Annual Increment) की तिथि RSR Rule 8 के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

वेतन निर्धारण सारणी (Rule 26)

श्रेणी विवरण वेतनमान (Pay Level) / राशि
A पूर्व पद: कनिष्ठ सहायक, राज्य सरकार Pay Level L-7 (मूल वेतन: ₹25,500/-)
B नया पद: लेखाकार, वित्त विभाग (राज्य सरकार) Pay Level L-10 (न्यूनतम: ₹21,700/-)
C L-10 में उपलब्ध Cells की शृंखला ₹21,700 / ₹22,400 / ₹23,100 / ₹23,800 / ₹24,500 / ₹25,300 / ₹26,100 ...
D पे-प्रोटेक्शन के साथ निर्धारित नया वेतन ₹26,100/- (पहला Cell जो ₹25,500/- से अधिक है)
E बिना पे-प्रोटेक्शन वेतन निर्धारण (Rule 22) ₹21,700/- (Pay Level L-10 का न्यूनतम)
F पे-प्रोटेक्शन से शुद्ध मासिक लाभ ₹26,100 - ₹21,700 = ₹4,400/- प्रतिमाह अतिरिक्त

5. पदोन्नति (Rule 26A) एवं प्रत्यावर्तन (Rule 27) के नियम

RSR Rule 26A: समान Pay Level में पदोन्नति पर वेतन निर्धारण

जब किसी राजकीय कर्मचारी की पदोन्नति ऐसे पद पर होती है जिसका Pay Level पूर्व पद के समान ही है, तो पूर्व पद के वेतन स्तर में एक वेतन वृद्धि (One Increment) जोड़कर नए पद के वेतनमान में वेतन का निर्धारण किया जाता है।

क्र. सं. परिस्थिति वेतन निर्धारण का नियम
1 उच्च Pay Level में पदोन्नति (जैसे: L-10 से L-12) यदि पुराना वेतन नए Level के न्यूनतम से अधिक है, तो समान या ठीक अगले Cell पर वेतन निर्धारण (RSR Rule 26 के प्रावधानों के अंतर्गत)।
2 समान Pay Level में पदोन्नति (जैसे: L-10 से L-10) पूर्व पद में 1 काल्पनिक वेतन वृद्धि (Increment) जोड़कर नए पद के समान Pay Level के अगले Cell में वेतन नियत किया जाता है (RSR Rule 26A)।
3 ACP / MACP का वित्तीय उन्नयन (9/18/27 वर्ष पूर्ण होने पर) वर्तमान Pay Level में 1 काल्पनिक वेतन वृद्धि जोड़कर अगले उच्च Pay Level में बराबर या ठीक अधिक राशि के Cell पर निर्धारण।

RSR Rule 27: प्रत्यावर्तन (Reversion) की स्थिति में वेतन निर्धारण

उच्च पद से पुनः निम्न पद पर वापस आने पर वेतन संरक्षण की स्थिति निम्न प्रकार रहती है:

क्र. सं. प्रत्यावर्तन का प्रकार वेतन की स्थिति संबद्ध नियम
1 दण्डस्वरूप पदावनति (Penalty Reversion) निम्न पद के मूल वेतनमान पर निर्धारण। इसमें पे-प्रोटेक्शन का लाभ नहीं दिया जाता। CCA Rules + RSR Rule 27
2 स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन (Voluntary Reversion) कर्मचारी द्वारा स्वेच्छा से वापस आने पर उसका पुराना मूल वेतन सुरक्षित रहता है। RSR Rule 27
3 प्रशासनिक प्रत्यावर्तन (Administrative Reversion) प्रशासनिक कारणों से मूल पद पर प्रत्यावर्तित होने पर पूर्व वेतन सुरक्षित रहता है। RSR Rule 27

6. उच्च न्यायालय के निर्णय एवं राज्य सरकार के महत्वपूर्ण परिपत्र

परिपत्र RSR-09/2026 (दिनांक 02.06.2026) — माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय लागू करने की प्रक्रिया

वित्त विभाग ने संज्ञान लिया है कि कुछ प्रशासनिक विभागों ने उच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला देकर स्वायत्त निकायों / PSU के कर्मचारियों को सीधे ही पे-प्रोटेक्शन का लाभ दे दिया, जो पूर्णतः अनियमित था। इसके संबंध में सख्त निर्देश जारी किए गए हैं:

  1. न्यायालय का कोई भी निर्णय सीधे लागू नहीं किया जाएगा। निर्णय प्राप्त होने पर उसे सर्वप्रथम Pre-Litigation Committee को परीक्षण हेतु भेजा जाएगा।
  2. प्रशासनिक विभाग, वित्त विभाग (Finance Department) की लिखित सहमति के बिना न तो निर्णय को लागू करेगा और न ही पे-प्रोटेक्शन जारी करेगा।
  3. बिना इस विहित प्रक्रिया के दी गई पे-प्रोटेक्शन अनियमित मानी जाएगी तथा ऐसे कर्मचारियों से अतिरिक्त भुगतान की वसूली (Recovery) की जाएगी।

परिपत्र RSR-22/2025 (दिनांक 01.09.2025) — मुख्य विधिक स्पष्टीकरण

विशेषता स्पष्टीकरण / तथ्य
परिपत्र की प्रकृति Clarificatory (स्पष्टीकरणात्मक) — यह कोई नया नियम नहीं है, बल्कि RSR 1951 के मूल नियमों की व्याख्या है।
परिपत्र का प्रभावी दिनांक 01.09.2025 से तत्काल प्रभाव से लागू।
पूर्वव्यापी प्रभाव (Retrospective) हाँ — चूँकि यह स्पष्टीकरणात्मक है, अतः इसे RSR के प्रारंभ (1951) से ही प्रभावी माना जाएगा।
अनुच्छेद 309 का संदर्भ RSR के नियम केवल उन्हीं पर लागू हैं जिनकी सेवा शर्तें संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत विनियमित हैं।

परिपत्र RSR-07/2026 (दिनांक 11.05.2026) — अग्रिम वेतन वृद्धि (Advance Increment Deduction)

यदि किसी कर्मचारी को पुराने पद पर उसकी उच्च योग्यता या कठिन कार्य (Arduous Duty) के कारण Advance Increment प्राप्त हुए थे, और नए पद पर वह आधार (योग्यता/Arduous Duty) लागू नहीं है, तो नए पद पर RSR Rule 26 के तहत वेतन संरक्षण करने से पहले उन अग्रिम वेतन वृद्धियों (Advance Increments) को घटाया जाएगा, तत्पश्चात ही वेतन नियत किया जाएगा।

चरण विवरण उदाहरण मूल्य (रु.)
A पुराने पद पर कुल मूल वेतन (3 Advance Increments के साथ) ₹38,500/-
B अग्रिम वेतन वृद्धियों को घटाने पर शेष मूल वेतन ₹35,400/- (3 increments कम करने के बाद)
C वेतन निर्धारण का आधार ₹35,400/- (इस राशि के आधार पर नए पद में Rule 26 से वेतन नियत किया जाएगा)

7. RCS (Pension) Rules, 1996 — सरकारी सेवा से PSU में जाने पर नियम

Appendix-IX, Section (I) के अनुसार, यदि कोई राजकीय कर्मचारी राज्य सेवा छोड़कर स्वायत्त संस्था या सार्वजनिक उपक्रम (PSU) में जाता है:

  • वह नव-नियुक्त संस्था (PSU/Body) के साथ अपनी सेवा शर्तों और परिलब्धियों (Emoluments) को तय करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।
  • ऐसी स्थिति में राजस्थान सेवा नियम (RSR) का Rule 26 (वेतन संरक्षण) लागू नहीं होगा। कर्मचारी केवल उस संस्था के नियमों से ही प्रशासित होगा।

8. पे-प्रोटेक्शन — निर्णय प्रवाह चार्ट (Decision Flow Chart)

वेतन संरक्षण की पात्रता की जाँच करने के लिए निम्नलिखित प्रवाह का अनुसरण करें:

प्रश्न 1: क्या कार्मिक राज्य सरकार में संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत नियमित रूप से नियुक्त है?
नहीं ➔ पे-प्रोटेक्शन देय नहीं (PSU/Local Body/Autonomous Body के मामले में)
हाँ ➔ प्रश्न 2 पर जाएँ
प्रश्न 2: क्या कर्मचारी का वेतन राज्य की समेकित निधि (Consolidated Fund of State) से दिया जाता है?
नहीं ➔ पे-प्रोटेक्शन देय नहीं
हाँ ➔ प्रश्न 3 पर जाएँ
प्रश्न 3: क्या नई नियुक्ति राज्य सरकार के अंतर्गत ही किसी अन्य सेवा/विभाग/संवर्ग में सीधी भर्ती से हुई है?
हाँ ➔ पे-प्रोटेक्शन हेतु RSR Rule 26 पूर्णतः लागू है।
प्रश्न 4: क्या पूर्व पद पर उच्च योग्यता / Arduous Duty के कारण Advance Increment मिल रहे थे?
हाँ ➔ RSR-07/2026 के अनुसार पहले Advance Increment घटाएँ, फिर Rule 26 लागू करें।

9. मास्टर संदर्भ तालिका (Master Reference Table)

समस्त नियमों और प्रासंगिक परिपत्रों का त्वरित सारांश नीचे दिया गया है:

क्र. नियम / परिपत्र दिनांक विषय प्रमुख विधिक प्रावधान
1 RSR 1951, Rule 22 1951 से प्रभावी प्रारंभिक वेतन निर्धारण नई नियुक्ति पर वेतन पद के न्यूनतम वेतनमान (Pay Matrix Cell-1) पर तय होगा।
2 RSR 1951, Rule 24 1951 से प्रभावी उच्च प्रारंभिक वेतन विशेष योग्यता या अनुभव होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उच्च Cell स्वीकृत किया जा सकता है।
3 RSR 1951, Rule 26 1951 से प्रभावी वेतन संरक्षण (Pay Protection) एक नियमित सरकारी सेवा से दूसरी सेवा में जाने पर पूर्व मूल वेतन सुरक्षित रखने का मुख्य प्रावधान।
4 RSR 1951, Rule 26A 1951 से प्रभावी समान Level में पदोन्नति समान Pay Level के पद पर पदोन्नत होने पर 1 वेतन वृद्धि जोड़कर निर्धारण किया जाएगा।
5 RSR 1951, Rule 27 1951 से प्रभावी प्रत्यावर्तन पर निर्धारण उच्चतर पद से मूल पद पर प्रत्यावर्तित होने पर नियमानुसार वेतन का पुनः निर्धारण।
6 RC (Conduct) Rules 1971, Rule 2(c) 1971 से प्रभावी Government Servant परिभाषा केवल राज्य सरकार के कार्यों के संबंध में सिविल सेवा या पद पर नियुक्त व्यक्ति ही सरकारी कर्मचारी है।
7 RCS (Pension) Rules 1996, App-IX 1996 से प्रभावी Govt से PSU नियुक्ति राजकीय सेवा छोड़ PSU में जाने पर RSR Rule 26 निष्प्रभावी होगा; PSU के अपने नियम लागू होंगे।
8 परिपत्र RSR-22/2025 01.09.2025 PSU/Local Body स्पष्टीकरण PSU/स्वायत्तशासी संस्था/स्थानीय निकाय के कार्मिकों को राज्य सेवा में आने पर वेतन संरक्षण का लाभ देय नहीं है।
9 परिपत्र RSR-09/2026 02.06.2026 पुनः निर्देश व नियंत्रण माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों पर पे-प्रोटेक्शन देने से पहले Pre-Litigation Committee की जाँच अनिवार्य है।
10 परिपत्र RSR-07/2026 11.05.2026 अग्रिम वेतन वृद्धि कटौती नए पद पर यदि योग्यता का आधार नहीं है, तो वेतन संरक्षण से पूर्व Advance Increment को कम किया जाएगा।

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