मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026: आवेदन शुरू, 2500 स्कूटियां मिलेंगी, पात्रता, दस्तावेज और आवेदन प्रक्रिया।
राजस्थान सरकार द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना के तहत चलने-फिरने में असमर्थ दिव्यांगजनों को निःशुल्क स्कूटी प्रदान की जाएगी ताकि वे शिक्षा, रोजगार और दैनिक जीवन के कार्यों को अधिक आसानी से कर सकें।
विशेष योग्यजन निदेशालय, जयपुर द्वारा जारी सूचना के अनुसार इच्छुक अभ्यर्थी 12 जून 2026 से 31 जुलाई 2026 तक SSO Portal के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026 क्या है?
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना राजस्थान सरकार की एक विशेष कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी गतिशीलता बढ़ाना है। योजना के तहत पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को बैटरी चालित स्कूटी उपलब्ध करवाई जाएगी।
राज्य बजट 2026-27 में मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के दिव्यांगजनों के लिए 2500 स्कूटियों की घोषणा की गई थी। अब इस योजना के लिए आधिकारिक रूप से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026 आवेदन तिथि (Important Dates)
| कार्यक्रम | तिथि / विवरण |
|---|---|
| ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ | 12 जून 2026 |
| ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि | 31 जुलाई 2026 |
| आवेदन माध्यम | SSO Portal (SJMS DSAP) |
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026 पात्रता (Eligibility Criteria)
विशेष योग्यजन निदेशालय की गाइडलाइन के अनुसार आवेदन करने के लिए निम्न पात्रताएं आवश्यक हैं:
- आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- दिव्यांगता कम से कम 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए।
- दिव्यांगता चलने-फिरने में असमर्थता (Orthopedically Handicapped) से संबंधित होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए।
- वार्षिक पारिवारिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- पिछले 8 वर्षों में राज्य या केंद्र सरकार की किसी भी समान योजना के तहत स्कूटी या बैटरी चालित ट्राइसाइकिल प्राप्त नहीं की हो।
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज अपलोड करने होंगे:
- नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र (College/School) या रोजगार प्रमाण पत्र।
- पिछले 8 वर्षों में स्कूटी या बैटरी चालित ट्राइसाइकिल प्राप्त नहीं करने का शपथ-पत्र।
- दिव्यांग ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License)।
- दिव्यांगता दर्शाता फुल साइज फोटो।
- डिजिटल दिव्यांग प्रमाण पत्र (Disability Certificate)।
- UDID कार्ड (Unique Disability ID)।
- मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate)।
- पेंशन PPO प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)।
- आयु प्रमाण पत्र (अंकतालिका, जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड)।
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मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
यदि आप सभी पात्रताओं को पूरा करते हैं, तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें:
- सबसे पहले राजस्थान SSO Portal (sso.rajasthan.gov.in) पर जाएं।
- अपनी SSO ID और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें।
- SSO Dashboard में उपलब्ध एप्स में से “SJMS DSAP” आइकन पर क्लिक करें।
- इसके बाद मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना का आवेदन लिंक खोलें।
- आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी सावधानीपूर्वक भरें।
- ऊपर बताए गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
- सभी जानकारी को एक बार पुनः जांचें (Preview) और फाइनल सबमिट करें।
- सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद आवेदन की रसीद डाउनलोड कर प्रिंट ले लें।
योजना के प्रमुख लाभ (Key Benefits)
- योग्य दिव्यांगजनों को पूरी तरह से निःशुल्क स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी।
- इससे उनकी शिक्षा और रोजगार (Job) के अवसरों तक पहुंच आसान होगी।
- दिव्यांगजनों में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।
- दैनिक जीवन की गतिविधियों और आवश्यक कार्यों के लिए आवागमन में सुविधा होगी।
- यातायात (Commute) पर होने वाला खर्च बचेगा।
आवेदन हेतु महत्वपूर्ण निर्देश
- सभी दस्तावेज बिल्कुल स्पष्ट (Readable) और वैध होने चाहिए।
- फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी देने पर आवेदन तुरंत निरस्त किया जा सकता है।
- अंतिम समय की तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए आवेदन अंतिम तिथि (31 जुलाई 2026) से पहले ही जमा करें।
- आवेदन केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं हैं।
- फिलहाल केवल स्कूटी योजना के लिए ही आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026 FAQs
Q.1 मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026 के आवेदन कब शुरू हुए हैं?
Ans. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 12 जून 2026 से शुरू हो चुकी है।
Q.2 आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या निर्धारित की गई है?
Ans. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है।
Q.3 योजना के तहत स्कूटी पाने के लिए न्यूनतम दिव्यांगता कितनी होनी चाहिए?
Ans. आवेदक की न्यूनतम दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी अनिवार्य है।
Q.4 क्या अन्य राज्यों के दिव्यांग अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं?
Ans. नहीं, यह योजना विशेष रूप से केवल राजस्थान के स्थायी निवासियों के लिए ही लागू है।
Q.5 इस वर्ष (2026-27) योजना के तहत कितनी स्कूटियों का वितरण किया जाएगा?
Ans. राजस्थान सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राज्य भर में 2500 स्कूटियां निःशुल्क वितरित करने की घोषणा की है।
निष्कर्ष (Conclusion)
मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026 राजस्थान के दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण और सराहनीय पहल है। यह न केवल उनके दैनिक आवागमन को सरल और सुरक्षित बनाएगी बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर होने में मदद करेगी। यदि आप या आपके परिचित इस योजना के लिए निर्धारित सभी पात्रता पूरी करते हैं, तो 31 जुलाई 2026 से पहले SSO Portal पर जाकर आवेदन अवश्य करें।