📘 राजस्थान शिक्षा विभाग – नियमावली 1995 (परिशिष्ट 5.2.2)
सेवाकाल में अर्जित योग्यताएँ : सेवा पुस्तिका एवं वरिष्ठता सूची में जुड़वाने की पूरी प्रक्रिया
📌 शिक्षा विभागीय नियमावली दिनांक 31.12.1995 तक जारी निर्देशों, परिपत्रों एवं नियमों पर आधारित (प्रकाशन 1997, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर)
➕ राजस्थान शिक्षा विभाग अपने कर्मचारियों को सेवाकाल में योग्यता अभिवृद्धि के अवसर प्रदान करता है। नियमानुसार अर्जित योग्यता को सेवा पुस्तिका एवं वरिष्ठता सूची में दर्ज कराना आवश्यक है।
➕ राजस्थान शिक्षा विभाग अपने कर्मचारियों को सेवाकाल में योग्यता अभिवृद्धि के अवसर प्रदान करता है। नियमानुसार अर्जित योग्यता को सेवा पुस्तिका एवं वरिष्ठता सूची में दर्ज कराना आवश्यक है।
🧾 विभागीय एकरूपता हेतु निर्धारित प्रणाली के अनुसार नीचे सम्पूर्ण कार्यवाही के चरण दिए जा रहे हैं।
📋 योग्यता अभिवृद्धि दर्ज कराने की चरणबद्ध प्रक्रिया
1 अंकतालिका / प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें
योग्यता अर्जित होते ही परीक्षा की अंकतालिका / प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति सक्षम अधिकारी को दें।
2 प्रपत्र ‘क’ में सूचना दें
योग्यता अभिवृद्धि सेवा अभिलेख में दर्ज कराने हेतु प्रपत्र ‘क’ भरकर सूचित करें।
3 सक्षम अधिकारी द्वारा आदेश
प्रपत्र ‘क’ एवं मूल अंकतालिका देखकर प्रपत्र ‘ख’ के माध्यम से सेवा पुस्तिका व वरिष्ठता में प्रविष्टि का आदेश जारी होगा।
4 प्रति का सत्यापन अनिवार्य
अभिवृद्धित योग्यता के प्रमाणपत्र की सत्य प्रति अग्रेषित करने वाला अधिकारी मूल से जांच करेगा।
5 प्रपत्र ‘क’ व ‘ख’ का उपयोग
वरिष्ठता सूची में योग्यता दर्ज कराने हेतु ये प्रपत्र सक्षम अधिकारी को भेजे जाते हैं।
6 प्रपत्रों का सत्यापन कर भेजें
प्रपत्रों की पूर्ति के बाद विवरणों की वरिष्ठता सूची एवं मूल अभिलेख से जांच कर ही अग्रेषित करें।
7 बिना प्रसारित वरिष्ठता के प्रकरण न भेजें
जिनकी वरिष्ठता निदेशालय द्वारा प्रसारित नहीं हुई, उनके प्रार्थना पत्र निदेशालय न भेजें।
8 अंकन का स्तर
वरिष्ठता सूची में योग्यता अभिवृद्धि का अंकन उसी कार्यालय स्तर पर होता है जहाँ से सूची प्रसारित होती है।
9 प्रकरण भेजने का माध्यम
प्रधानाध्यापक/प्राचार्य → मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (CBEO) → जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)।
10 PEEO द्वारा परीक्षण
पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी आवेदनों का परीक्षण कर जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक, मुख्यालय) को भेजें।
11 संयुक्त निदेशक कार्यालय
प्राप्त सूची का संशोधन कर एक प्रति निदेशालय को भेजता है, राज्य स्तरीय सूची में प्रविष्टि होती है।
12 प्रॉपर चैनल अनिवार्य
प्रकरण सीबीईओ के माध्यम से ही भेजें, सीधे निदेशालय प्रकरण न भेजें।
13 द्वितीय श्रेणी अध्यापक
माध्यमिक/उच्च माध्यमिक के द्वितीय श्रेणी अध्यापकों का प्रकरण सीबीईओ → संयुक्त निदेशक कार्यालय भेजें।
14 प्रपत्र ‘क’ व ‘ख’ सहित प्रकरण
पूरा प्रकरण निर्धारित प्रपत्र क, ख एवं दस्तावेजों के साथ भेजा जाए।
15 तृतीय वेतन श्रेणी (प्रारंभिक)
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) आदेश जारी करेगा और वरिष्ठता में दर्ज कर संयुक्त निदेशक कार्यालय भेजेगा।
16 राजपत्रित अधिकारी
प्रकरण आवश्यक दस्तावेजों सहित निदेशालय (माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर) भेजें।
📌 निर्देशानुसार : संस्था प्रधान (माध्यमिक/उच्च माध्यमिक) एवं सीबीईओ अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की अभिवृद्धि योग्यता अंकन हेतु उपरोक्त सभी बिंदुओं का पालन करेंगे। सभी प्रकरण निर्धारित प्रपत्र व प्रॉपर चैनल से ही अग्रेषित करें।
❓ योग्यता अभिवृद्धि दर्ज कराना क्यों आवश्यक है ?
- ✅ सेवाकाल में अर्जित योग्यताओं का सेवा पुस्तिका में अंकन अनिवार्य है।
- ✅ वरिष्ठता सूची में कर्मचारी का नाम सेवा अभिलेख की योग्यता के अनुसार ही आता है।
- ✅ निर्धारित योग्यता के पश्चात ही वरिष्ठता सूची में नाम जुड़ते हैं।
- ✅ इन्हीं योग्यताओं एवं वरिष्ठता के आधार पर अगले पद पर पदोन्नति दी जाती है।
➡️ अतः किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से अर्जित योग्यता के प्रमाणपत्र/अंकतालिका के आधार पर समय रहते नियमानुसार योग्यता अभिवृद्धि का अंकन सेवा अभिलेख में करा लेना चाहिए।
📎 उपयोगी प्रपत्र (PDF डाउनलोड लिंक)
📄 योग्यता अभिवृद्धि / वरिष्ठता सूची नामांकन/संशोधन हेतु आवेदन फॉर्म
📥 डाउनलोड फॉर्म📌 प्रपत्र ‘क’ एवं ‘प्रपत्र ‘ख’ (योग्यता अभिवृद्धि हेतु)
📥 प्रपत्र क-ख डाउनलोड⚠️ पात्रता सूची में आपत्ति हेतु आवेदन पत्र (II ग्रेड)
📥 आपत्ति आवेदन PDF🔍 सूचना : लिंक rajteachers.co के आधिकारिक पृष्ठों पर आधारित हैं। यदि कोई लिंक कार्य न करे तो संबंधित CBEO / जिला शिक्षा कार्यालय से प्रपत्र प्राप्त करें।

📌 संक्षिप्त दिशा-निर्देश (सभी अधीनस्थ कार्यालय हेतु):
- ✓ संस्था प्रधान / सीबीईओ केवल प्रॉपर चैनल (CBEO माध्यम) से ही प्रकरण भेजें – सीधे निदेशालय प्रकरण न करें।
- ✓ वरिष्ठता सूची में योग्यता दर्ज कराने हेतु प्रपत्र क व ख पूर्ण करें एवं मूल अभिलेख से सत्यापन अनिवार्य है।
- ✓ द्वितीय श्रेणी अध्यापक → सीबीईओ → संयुक्त निदेशक कार्यालय ; राजपत्रित अधिकारी → निदेशालय बीकानेर।
📖 उपरोक्त प्रक्रिया शिक्षा विभागीय नियमावली (1995 तक के परिपत्र) एवं परिशिष्ट 5.2.2 के अनुसार है। समस्त कर्मचारी समय रहते अपनी योग्यता अभिवृद्धि सेवा पुस्तिका एवं वरिष्ठता सूची में दर्ज करा लें।