Education Department, Government of Rajasthan
Increment Office Order 2026-27 | राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि आदेश जनरेटर
| क्र.सं. | नाम | पद | पे लेवल | वर्तमान मूल वेतन (₹) | हटाएं |
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राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 25(1) के अनुसार राज्य सरकार के प्रत्येक कर्मचारी को प्रतिवर्ष 1 जुलाई को वेतन वृद्धि (Annual Increment) दी जाती है।
पात्रता शर्तें: वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु कर्मचारी का 1 जुलाई को राजकीय सेवा में निरंतर कार्यरत होना आवश्यक है।
गणना विधि: वेतन वृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर 3% की दर से अगले सौ रुपये में पूर्णांकित करके दी जाती है।
महत्वपूर्ण नियम: यह आदेश वित्त विभाग के आदेश क्र. F.15(1)FD/Rules/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार बनाया जाता है।
P.L. Surrender Office Order | उपार्जित अवकाश नकद भुगतान स्वीकृति आदेश जनरेटर
| क्र.सं. | नाम | पद | स्वीकृत दिन | मूल वेतन (₹) | स्वीकृत राशि (₹) | शेष PL | हटाएं |
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राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 88(क) के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारी अपनी उपार्जित अवकाश में से अधिकतम 15 दिनों का सरेंडर कर नकद भुगतान प्राप्त कर सकते हैं।
पात्रता शर्तें: कर्मचारी के पास न्यूनतम 60 दिन PL शेष होना चाहिए। सरेंडर के बाद कम से कम 45 दिन PL शेष रहनी चाहिए।
गणना विधि: स्वीकृत राशि = (मूल वेतन ÷ 30) × सरेंडर दिन × (1 + DA%/100)
महत्वपूर्ण: आदेश वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.12(4)FD/Rules/2014 दिनांक 15.02.2015 के अनुसार बनाया जाता है।
300 P.L. Leave Encashment | सेवानिवृत्ति पर उपार्जित अवकाश नकद भुगतान आदेश जनरेटर
| क्र.सं. | नाम | पद | स्वीकृत दिन | मूल वेतन (₹) | महंगाई भत्ता (₹) | स्वीकृत राशि (₹) | शेष PL | हटाएं |
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राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 244(1) के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले राजकीय कर्मचारी को अधिकतम 300 दिनों की उपार्जित अवकाश (PL) का नकदीकरण करने का अधिकार है।
नियमानुसार सीमा: 01.04.2023 से पश्चात अधिकतम 300 दिन स्वीकार्य हैं।
गणना विधि: नकदीकरण राशि = (अंतिम मूल वेतन ÷ 30) × शेष PL दिन × (1 + अंतिम DA%/100)
बजट शीर्षक: माँग संख्या 15 – 2071 पेंशन - 01 सिविल - 115 छुट्टी नकदीकरण।
Assured Career Progression | आश्वासित कैरियर प्रगति वेतन निर्धारण आदेश जनरेटर
| क्र.सं. | दिनांक | वेतन | पे-मेट्रिक्स लेवल | विवरण |
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| क्र.सं. | दिनांक | वेतन | पे-मेट्रिक्स लेवल | विवरण | हटाएं |
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राजस्थान सिविल सेवा (आश्वासित कैरियर प्रगति) नियम, 2003 के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को नियमित पदोन्नति के अवसर न मिलने पर वेतन स्तर में उन्नति प्रदान की जाती है।
समय सीमा एवं लाभ: 10 वर्ष सेवा पर प्रथम MACP, 20 वर्ष पर द्वितीय MACP, 30 वर्ष पर तृतीय MACP।
पात्रता शर्तें: कर्मचारी ने न्यूनतम 10/20/30 वर्ष नियमित सेवा पूर्ण की हो। पिछले 5 वर्षों में कोई विभागीय कार्यवाही न हो।
वेतन निर्धारण: MACP पर वेतन का निर्धारण राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2017 के नियम 14 के अनुसार किया जाता है।
परिवीक्षाधीन अवधि पूर्ण होने पर वेतन स्थायीकरण कार्यालय आदेश जनरेटर
| नाम | पद | पदस्थापन | प्रथम नियुक्ति | स्थाईकरण | पे-लेवल | वेतन | अगली DNI |
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राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 24 के अनुसार प्रत्येक प्रत्यक्ष भर्ती किए गए कर्मचारी को प्रारम्भ में 2 वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि में रखा जाता है।
स्थायीकरण प्रक्रिया: परिवीक्षाधीन अवधि पूर्ण होने के पश्चात कर्मचारी को नियमित वेतनमान में स्थाई किया जाता है।
आवश्यक शर्तें: कर्मचारी ने परिवीक्षाधीन अवधि में कोई दुष्कर्म न किया हो। समस्त अनिवार्य प्रशिक्षण पूर्ण किए हों। ACR/APAR संतोषजनक हो।
नियम संदर्भ: राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 24 एवं 25, वित्त विभाग परिपत्र क्रमांक F.3(9)FD/Rules/2017 दिनांक 12.10.2017।
राजस्थान सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए तदर्थ बोनस आदेश जनरेटर
| क्र.सं. | नाम | पद | पे लेवल | बोनस माह | हटाएं |
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वित्त विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक F.6(5)FD(RULES)/2009 के अनुसार प्रत्येक वर्ष अराजपत्रित राजकीय कर्मचारियों को तदर्थ बोनस प्रदान किया जाता है।
पात्रता शर्तें: कर्मचारी 1 अप्रैल 2026 को राजकीय सेवा में निरन्तर कार्यरत हो। पे-लेवल L-12 या इससे कम हो।
राशि का वितरण: 25% भाग GPF खाते में, शेष 75% नकद भुगतान।
गणना आधार: अधिकतम ₹6,774 प्रति माह के आधार पर सेवा अवधि अनुसार अनुपातिक राशि।
Leave Sanction Order | राजस्थान सेवा नियमों के अनुसार अवकाश स्वीकृति आदेश जनरेटर
| क्र.सं. | नाम | पद | अवकाश प्रकार | अवकाश से | अवकाश तक | दिवस | वि0वि0 | हटाएं |
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राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 87 से 105 के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के अवकाशों का प्रावधान है।
अवकाश के प्रकार: अर्जित अवकाश (EL/PL) - 300 दिन, आकस्मिक (CL) - 15 दिन, चिकित्सा (ML) - 180 दिन, मातृत्व - 180 दिन, पितृत्व - 15 दिन, CCL - 2 वर्ष।
प्राधिकारी स्तर: 15 दिन तक - प्रभारी अधिकारी, 15-60 दिन - वरिष्ठ अधिकारी, 60 दिन से अधिक - जिला स्तरीय अधिकारी।
आवश्यक दस्तावेज: चिकित्सा अवकाश हेतु चिकित्सा प्रमाण पत्र, मातृत्व/पितृत्व हेतु जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है।